प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और हाथ भरी खबर बता दें कि यह ख़बर उन किसानों के लिए हैं जो की बैंक से डिफॉल्टर ऋणी किसान या फिर आगे ऋण लेना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने नई योजना में लाभ प्राप्त होगा, आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से…
एक मुश्त समझौता योजना लागू
हमारे देश में किसानों के द्वारा लगभग सभी हिस्सों में किया जाता है। लेकिन आज के समय किसानों के सबसे बड़ी खेती में समस्या बन रही है या यूं कहें की जरूरत है तो वह है पूंजी की और पूंजी के बिना खेती होना आज के समय में संभव नहीं है ऐसे में किसानों को पूंजी के लिए बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बहुत से ऐसे किसान जो की बैंक को किन्हीं कारणों के चलते बैंक से लिया गया ऋण समय पर वापस नहीं कर पाते और उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए अब राजस्थान प्रदेश सरकार की ओर से एक मुश्त समझौता योजना को तैयार किया गया जिसके चलते प्रदेश के किसानों को बैंक ऋण निर्धारित बकाया राशि को जमा करवाने पर योजना में लाभ प्राप्त होगा।
बता दें कि राजस्थान प्रदेश के जालौर जिले में एक मुफ्त समझौता योजना 2024 का अकृषि व कृषि ऋणी सदस्यों के लिए लागू किया गया है। ऐसे में जो डिफाल्टर ऋणी कृषक 31 मार्च 2025 तक निर्धारित बाकी रकम को जमा करवाने पर योजना में लाभ प्राप्त होगा।
बकाया ऋण 31 मार्च 2024 तक जमा करना होगा जमा
किसानों की जानकारी के लिए बता दें कि
दी जालोर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. जालोर के प्रबन्ध निदेशक नारायण सिंह के मुताबिक सहकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर और शीर्ष सहकारी बैंक के निर्देशानुसार जालोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने एग्री-नॉन-पर्सनल ओवरड्यू और एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) के रूप में वर्गीकृत ऋणधारकों को राहत प्रदान के उद्देश्य के साथ कृषि-अकृषि एकमुश्त समझौता योजना-2024 लागू किया गया है।
ऐसे में जो ऋणी सदस्य है जिनकी बकाया राशि समय सीमा पार और 31 मार्च 2023 का एनपीए (संदिग्ध एवं अशोध्य श्रेणी) में वर्गीकृत हो चुका है उन श्रेणी सदस्य को ऋण चुकाने के लिए कुल रकम का 25% हिस्सा जमा करना होगा। बता दे की लागू की गई योजना में लाभ प्राप्त ऋण राशि चुकता किया जाने की दिनांक तक ब्याज ऋण स्वीकृति पत्र में उल्लिखित ब्याज दर के अलावा साधारण ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर (जो भी कम हो) पर लिया जाएगा।
कितना राशि किसानों को जमा करना होगा
प्रबंध निदेशक की ओर से जानकारी के अनुसार कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 के लाभ लेने के इच्छुक किसान जो की पात्र हैं वह जालौर केंद्रीय सहकारी बैंक के आसपास नजदीकी शाखा प्रबंधक या फिर क्षेत्रीय अधिकारी से संपर्क कर लागू की गई इस योजना के तहत योग्य चुकता राशि का 25% हिस्सा जमा करवाने पर कृषि-अकृषि एक मुश्त समझौता योजना-2024 में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
बता दें कि लागू की गई योजना का अवधि 31 मार्च 2025 रखा गया है और इस दिनांक तक डिफाल्टर रन किस एक मुक्त समझौता योजना के माध्यम से लाभ नहीं लेते हैं या फिर अपनी बकाया ओडी/एनपीए राशि राशि को जमा नहीं करवाते हैं तो फिर इस स्थिति में बैंक के द्वारा उनके खिलाफ अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की और कदम उठाया जा सकता है।