हरियाणा के 1 लाख 20 हजार कच्चे कर्मचारियों को नायब सिंह सैनी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा है ! नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक, 2024 पारित कर दिया है ! इस विधेयक के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी पक्की हो गई है !
हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी विधेयक 2024 बिल के पास होने से कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित कर दी है ! अब 5 साल से अनुबंध पर काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक रहेगा !
सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत 5 साल पुराने कच्चे कर्मचारी को हटाया नहीं जा सकेगा ! जिनका अधिकतम मासिक वेतन 50,000 तक है ! HKRN में 37,404 यानि 28% कर्मचारी अनुसूचित जाति के, 41,376 कर्मचारी यानि 32% कर्मचारी पिछड़ा वर्ग से हैं !
Haryana Contractual Employees Bill – इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सीएम ने कहा कि 50,000 से अधिक मासिक आय वाले के कर्मचारियों के लिए भी बिल लाकर उनको सेवा की सुरक्षा दी जाएगी ! विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में भी चर्चा की जा रही है ! जल्द ही इस बारे में सकारात्मक परिणाम निकालेंगे ! इस विधेयक का उद्देश्य संविदा कर्मचारियों के लिए सुविधाओं में सुधार करना !
और सेवानिवृत्ति की आयु तक उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना है ! बता दे कि कौशल रोजगार निगम, आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-1 और आउटसोर्सिंग पालिसी पार्ट-2 तथा तदर्थ आधार पर लगे कच्चे कर्मचारियों के साथ ही सरकारी स्कूलों में तैनात अतिथि अध्यापकों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा !
Contract Employees – सीएम का पोस्ट – 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने पर बधाई
सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा है ! कि मैं प्रदेश के मेरे सभी 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं ! आज आपके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में विधेयक पारित हो गया है !
बिना खर्ची-बिना पर्ची नौकरी और HKRN के लिए सदन को सर्वसम्मति से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए ! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है ‘अंधेरा घना है तो दीप जलाना कहां मना है !’ आज HKRN के माध्यम से गरीब से गरीब घर में भी नौकरी का प्रकाश पहुंच रहा है !
Haryana Contractual Employees Bill – विधेयक के प्रमुख बिन्दु
- विधेयक के अनुसार, राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित विभिन्न राज्य विभागों में संविदा कर्मचारियों के रोजगार को उनकी सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित रखने के लिए प्रावधान पेश किए हैं !
- 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी इस नीति के तहत पात्र होंगे !
- विधेयक में संबंधित पदों के वेतनमान के बराबर मूल वेतन की गारंटी दी गई है !
- महंगाई भत्ते में बदलाव के अनुरूप समेकित मासिक पारिश्रमिक हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ेगा !
- कानून में एक साल की सेवा के बाद समेकित मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान भी शामिल है !
- संविदा कर्मचारी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे !
- कर्मचारी मातृत्व अधिनियम के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे !
Contract Employees
संविदा कर्मचारियों के परिवारों को पीएम-जन आरोग्य योजना-चिरायु विस्तार योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ! हालांकि, 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाले या केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे !
पांच साल से अधिक सेवा वाले संविदा कर्मचारियों को उनके समेकित पारिश्रमिक के अलावा उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 5% अधिक वेतन मिलेगा !
आठ साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को 10% अधिक और दस साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों को उसी पद के न्यूनतम वेतन स्तर से 15% अधिक वेतन मिलेगा !
केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत लगे कर्मचारियों को नए कानून का लाभ नहीं मिलेगा !