अगर आपका LPG गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाता है या सिलेंडर में कम गैस होती है, तो अब आप उपभोक्ता फॉर्म में इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, वितरक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
अकसर LPG गैस सिलेंडर से जुडी कई शिकायतें सामने आती रहती है, जिसके कारण ग्राहकों को गैस सिलेंडर के मामले में काफी बहुत तरीके की दिक्कतों को झेलना पड़ता है, जैसे की कभी ऑनलाइन बुकिंग न होना, कभी बुकिंग के बाद सिलेंडर का घर न पहुंचना या फिर बुकिंग के लिए कॉल न लगना।
गैस सिलेंडर का समय से पहले खत्म हो जाना सबसे बड़ी समस्या है, हालाँकि अब गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी यदि आपके घर में गैस सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया है, तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते है, यहां तक की अगर कोई गैस वितरक कम गैस दे तो आप उसका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है।
लाइसेंस हो सकता है रद्द
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने से सिलेंडर में कम LPG होने पर वितरक पर कार्रवाई के अलावा उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, सरकार द्वारा बनाएं गए नए कानूनों में इस बात को ठीक प्रकार से उल्लिखित किया गया है, कि अगर गैस सिलेंडर समय अवधि से पहले खत्म हो जाता है तो आप इसकी शिकायत वितरक के पास कर सकते है, लेकिन तब भी इसका कोई हल नहीं निकलता तो आप सीधे इसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते है।
वजन जरुर चेक करें
कई जगह उपभोक्ता गैस सिलेंडर प्राप्त करते समय उसके वजन को चेक नहीं करते ऐसे न करने से आपको गैस सिलेंडर का पता नहीं चलेगा की यह कितने किलों का है, और एक कारण यह भी हो सकता है, गैस सिलेंडर का जल्दी खत्म हो जाने का की आप उसकी जाँच ही नहीं करते, जबकि अकसर सिलेंडर देने वाले के पास सिलेंडर के वजन को नापने वाली मशीन रहती है, आप उनसे कह कर गैस सिलेंडर का वजन चेक कर सकते है, बिना वजन चेक करें गैस सिलेंडर बिलकुल भी न लें क्यूंकि बिना वजन चेक करें गैस सिलेंडर लाखों लोगों को दिए जा रहे है, हालाँकि नए कानून से इस पर रोक लगाई गई है लेकिन आपको भी जागरूक होना होगा।
30 दिनों में एक्शन लिया जाएगा
शिकायत करने के 30 दिन के अंदर इसको लेकर सुनवाई की जाएगी, और सुनवाई हो जाने पर एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और साथ ही गैस समय से पहले खत्म हो जाने से लेकर गैस सिलेंडर का कम वजन पाए जाने पर एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
अगर आपका गैस सिलेंडर भी वक्त से पहले खत्म हो जाता है तो आप इसकी शिकायत उपभोक्ता फॉर्म में कर सकते है, और जब भी आप सिलेंडर लेते है तो सिलेंडर लेते समय वजन जरूर चेक करें।