जिसका उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन यदि ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
जिसके तहत कार्रवाई होने पर किसान को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। शांति भूषण पांडेय ने बताया कि यदि ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है तो ओवरलोडिंग, फिटनेस और परमिट न होने पर कार्रवाई कर जुर्माना लगाया जाता है।
कृषि कार्य के दौरान यदि ओवरलोड माल लोड किया जाता है तो भी किसानों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
शांति भूषण पांडेय ने बताया कि यदि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य के अलावा यात्रियों को ढोने के लिए किया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक से प्रति यात्री 2200 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
किसी भी अनाधिकृत वाहन से यात्रियों को नहीं ढोया जा सकता है। परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडेय ने बताया कि ट्रैक्टर के मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
यदि ट्रैक्टर के मूल ढांचे में बदलाव किया जाता है तो ट्रैक्टर मालिक से एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। परिवहन अधिकारी शांति भूषण पांडेय ने बताया कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
इसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकते हैं।
लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहन चलाए जा सकते हैं। शांति भूषण पांडे ने बताया कि ट्रैक्टर के साथ-साथ ट्रॉली का भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
अगर ट्रॉली का संचालन नियमों के खिलाफ किया जा रहा है तो ट्रॉली को सीज करने के साथ-साथ किसानों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।