2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का दबाव करदाताओं पर बढ़ रहा है। अब तक केवल 5 करोड़ आईटीआर ही दाखिल किए गए हैं। पिछले साल 31 जुलाई तक 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। यानी लगभग 3 करोड़ रिटर्न अभी भी लंबित हैं। अंतिम तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई लोगों को समय पर रिटर्न जमा करने में भी दिक्कत आ रही है।
कारण क्या है
यह देरी इसलिए हो रही है क्योंकि ITR-1 और ITR-2 फॉर्म एक महीने पहले ही उपलब्ध कराए गए थे। ITR-5 पिछले हफ़्ते ही जारी किया गया है। इस वजह से करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है।
टैक्स विशेषज्ञों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से राहत की गुहार लगाई है। उन्होंने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है। लेकिन सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि समय सीमा बढ़ाई जाएगी या नहीं।
तारीख पहले ही बढ़ा दी गई है
इससे पहले आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया। सरकार ने आईटीआर फॉर्म और उपयोगिताओं को अपडेट करने में देरी और परिचालन संबंधी मुद्दों की तैयारी के कारण अतिरिक्त समय दिया।
जितनी जल्दी हो सके ITR फाइल करें
आपको जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल कर देना चाहिए। अब केवल 4 दिन बचे हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234F के तहत, देर से आईटीआर दाखिल करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। समय सीमा के बाद दाखिल करने से आपके टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है।