Toll Tax: भारत में सड़क परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे हैं। जब भी हम इन सड़कों पर यात्रा करते हैं, तो हमें टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। टोल टैक्स का उपयोग सड़कों के रखरखाव, मरम्मत और नए हाईवे के निर्माण के लिए किया जाता है। यह शुल्क वाहन के प्रकार, आकार और यात्रा की दूरी के आधार पर तय किया जाता है। बड़ी गाड़ियों, जैसे ट्रक और बसों से ज्यादा चार्ज लिया जाता है, जबकि छोटी गाड़ियों के लिए यह दर कम होती है।
टोल टैक्स से किन्हें छूट मिलती है?
हालांकि, सरकार ने कुछ खास व्यक्तियों और वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी है। यह छूट विशेष परिस्थितियों और महत्वपूर्ण सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से दी जाती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता।
1. सरकारी सेवाओं से जुड़े वाहन
सरकार द्वारा संचालित कुछ वाहन, जो आपातकालीन सेवाओं से जुड़े होते हैं, उन्हें टोल टैक्स से छूट दी जाती है। इनमें शामिल हैं:
- एंबुलेंस: मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस का बिना किसी बाधा संचालित होना जरूरी है, इसलिए इसे टोल टैक्स नहीं देना पड़ता।
- फायर ब्रिगेड: आग बुझाने वाली गाड़ियां किसी भी ईमर्जन्सी में जल्दी पहुंचें, इसके लिए उन्हें टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है।
- पुलिस और अन्य सुरक्षा वाहन: कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की गाड़ियां और अन्य सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के वाहन भी टोल टैक्स नहीं देते।
2. सैन्य और रक्षा वाहन
देश की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले सैन्य और रक्षा वाहन भी टोल टैक्स से मुक्त होते हैं। इनमें शामिल हैं:
- भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के वाहन
- सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य अर्धसैनिक बलों के वाहन
- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विशेष वाहन
3. भारत के वीआईपी (VIP) व्यक्तियों को टोल टैक्स में छूट
कुछ महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी और उच्च पदों पर बैठे लोग टोल टैक्स से छूट के पात्र होते हैं। इनमें शामिल हैं:
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
- प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री
- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीश
- संसद और विधानमंडल के सदस्य (सांसद और विधायक)
- राज्यपाल और केंद्र सरकार के सीनियर अधिकारी
- पुलिस महानिदेशक और अन्य सीनियर सरकारी अधिकारी
- युद्ध वीरता पुरस्कार विजेता
4. सार्वजनिक परिवहन के लिए टोल टैक्स में छूट
जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित कुछ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। इनमें शामिल हैं:
- राज्य परिवहन की बसें (Roadways Buses)
- शहरी परिवहन सेवाएं (City Bus Services)
- सरकारी स्कूल बसें और अन्य सरकारी संस्थानों के वाहन
5. दोपहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स नहीं
देशभर में जितने भी दोपहिया वाहन (बाइक, स्कूटर) हैं, उन पर किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाया जाता। यह नियम NHAI (National Highways Authority of India) द्वारा लागू किया गया है ताकि आम लोगों को आर्थिक राहत मिल सके।
6. कुछ विशेष परिस्थितियों में टोल टैक्स छूट
कुछ अन्य परिस्थितियों में भी टोल टैक्स में छूट दी जाती है, जैसे:
- किसानों के वाहनों के लिए छूट: कई राज्यों में किसानों के ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपयोगी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है।
- संविदा कर्मचारियों और विशेष मिशन वाले वाहनों के लिए छूट: सरकारी परियोजनाओं में लगे कुछ ठेकेदारों और सरकारी कामकाज में शामिल वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है।