Lok Adalat Traffic Challan : कई बार जल्दबाजी में वाहन चालक ट्रेफिक रूल्स को तोड़ देते हैं, जिस वजह से उन पर चालान लग जाता है। अगर आप पर भी एक से ज्यादा ट्रैफिक चालान दर्ज हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। अब आपको पुराना चालान (Traffic Challan News) नहीं भरना होगा, क्योंकि अब जल्द ही इन मामलो के निपटान के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आइए खबर के माध्यम से विस्तार से जानते हैं इस बारे में –
अगर आपकी गाड़ी पर भी कई सारे चालान काटे गए हैं और आपने अभी तक इन चालानो का भुगतान नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए ही है। अब आपके पास पुराने सारे चालान (Lok Adalat Traffic Challan) माफ करवाने का सुनहरा मौका है। पुराने चालान के मामलो को खत्म करने के लिए स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि कहां और कब इस अदालत का आयोजन होगा।
कब लगेगी ये खास लोक अदालत
दरअसल, आपको बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) की हेल्प से 14 फरवरी 2026 को खास लोक अदालत लगने वाली है और इस लोक अदालत में पेंडिग ट्राफिक चालान और नोटिस का आपसी सहमति से निपटारा हो जाएगा।
दिल्ली के 7 प्रमुख कोर्ट परिसर होंगे आयोजित
अब हाल ही में एक पोस्ट शेयर की गई है, जिसमे खास लोक अदालत दिल्ली के 7 प्रमुख कोर्ट परिसरों में खास इसका आयोजन किया जाएगा। इन 7 प्रमुख कोर्ट परिसरों में पटियाला हाउस, कड़कड़डूमा, तीस हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर (Rouse Avenue Court Complex) का नाम शामिल हैं। इसका फायदा यह होगा कि वाहन चालक अपनी सुविधा के हिसाब से इन मामले से जुड़ेत कोर्ट परिसर में पहुंचकर मामले को सोल्व कर सकते हैं।
लोक अदालत में किन चालानों का होगा समाधान
बता दें कि लोक अदालत में सिर्फ दिल्ली यातायात पुलिस पोर्टल (traffic police portal) पर पेंडिग यातायात चालान और नोटिस को ही रखा जाएगा, जिन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक वर्चुअल कोर्ट भेज दिया गया है। ऐसे मामलों का आपसी सहमति से तुरंत निपटाया जा सकेगा।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने क्लियर किया है कि वाहनचालाक जब लोक अदालत में शामिल हो तो उससे पहले चालान या नोटिस का प्रिंटआउट साथ ले जाए, क्योंकि कोर्ट परिसर में प्रिंटआउट की सुविधा (Printout facility in court premises) नहीं मिलेगी।
लोक अदालत से जुड़ा ऑनलाइन लिंक हुआ एक्टिव
वाहनचालको को इसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वाहनचालको को पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस या चालान डाउनलोड करना होगा या फिर QR कोड स्कैन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार लोक अदालत से जुड़ा ऑनलाइन लिंक (Online link to Lok Adalat) बीते दिनों से सक्रिय हो चुका है और यह सुविधा चालान या नोटिस की कुल सीमा 2 लाख तक पूरी नहीं होने तक मौजुद रहने वाली है। बता दें कि हर दिन अधिकतम 50,000 चालान या नोटिस ही डाउनलोड किए जा सकते हैं।
यातायात पुलिस की वाहनचालाको से अपील
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली यातायात पुलिस (Delhi Traffic Police) ने वाहन चालकों से कहा है कि वे इस मौके का फायदा उठाएं और लंबित चालानों का निपटान कर सकें। इससे कानूनी प्रोसेस आसान होने के साथ ही अदालतों पर भार कम होगा। अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
