UP NEWS : उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएँ की है। पहले, सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा राज्य मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 15 मार्च किया गया है। यदि इस तिथि तक संपत्ति की जानकारी नहीं दी गई, तो कर्मचारियों की एक वर्ष तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. संपत्ति विवरणी न देने पर वेतन रोकने की चेतावनी :जो कर्मचारी 15 मार्च तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देंगे, उनके वेतन में मार्च से रोक लगाने की योजना है। राज्य के कुल 8,33,510 कर्मचारियों में से 1,43,684 ने अब तक यह जानकारी नहीं दी है।
3. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार शुरू: उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लगभग आठ लाख सरकारी कर्मचारियों और चार लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जा रहे हैं, और आयोग के गठन के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाएंगे।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता, वेतन और सेवा संबंधी मामलों में सुधार लाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कुछ नए निर्देश जारी किए हैं
1. सरकारी कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में आने के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के कार्यालय आता है, तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
2. छुट्टी और सेवा संबंधी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन प्रबंधन: उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि एक फरवरी से सभी छुट्टी और सेवा संबंधी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों को सुविधा होगी और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।