उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को दे रही है 60% तक की सब्सिडी सोलर पंप लगाने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन में सिंचाई के लिए किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का ज़रूरी फैसला किया है। इस फाइल्स के तहत प्रदेश के किसानों को 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप की कुल कीमत का सिर्फ 40% ही देना होगा।
यह पहल प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम योजना) का हिस्सा है जिसके तहत लाभार्थी किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख में हम बात करेंगे अगर आप भी एक किसान हैं और इसे राज्य में रहते हैं तो कैसे आप भी इस योजना के लिए आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में।
सब्सिडी विवरण
किसान अपनी सिंचाई जरूरतों के आधार पर अलग-अलग क्षमता के सोलर पंप लगा सकते हैं। 2 एचपी से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप पर सब्सिडी उपलब्ध है। 2 एचपी डीसी या एसी सरफेस पंप की कीमत ₹1,71,716 हो सकती है जिसमें से सरकार ₹63,686 की सब्सिडी देती है और किसानों की लागत ₹1,08,030 रह जाती है।
वहीँ 2 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप किसानों को ₹1,04,725 में उपलब्ध है जिस पर सरकार ₹64,816 की सब्सिडी देती है। साथ ही 3 एचपी डीसी सबमर्सिबल पंप के लिए किसानों को लगभग ₹88,088 की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी लागत ₹1,39,633 रह जाती है।
अन्य सब्सिडी
3 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹87,178 सब्सिडी मिलती है इसकी जिससे कीमत ₹1,38,267 रह जाती है। 5 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,25,999 की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹1,96,499 हो जाती है। 7 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप पर ₹1,72,638 तक की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹2,66,456 हो जाती है। इसी के साथ ही 10 एचपी एसी सबमर्सिबल पंप के लिए ₹2,86,164 तक की सब्सिडी मिलती है जिससे इसकी कीमत ₹2,66,456 रह जाती है। आवेदन करने के लिए सभी पात्र किसानों को ₹5,000 का टोकन शुल्क देना होगा।
योजना के लिए नियम और शर्तें
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सबसे पहले उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। वे ऑनलाइन बुकिंग के लिए “सब्सिडी वाले सोलर पंप बुकिंग” लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। योजना के सभी प्रासंगिक नियम और शर्तें विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से किसान आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले किसानों का टोकन 25 जून 2024 तक कन्फर्म हो जाएगा। इसकी पुष्टि उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। इसके बाद शेष भुगतान निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।