सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो बाज़ार से जुड़ी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में थे और अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। अब UPS से जुड़ने का विकल्प मिलने से उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। आइए जानते हैं कि UPS क्या है, यह NPS से कैसे अलग है और आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) क्या है?

यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) एक फंड-आधारित पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार दोनों का योगदान हर महीने जमा होता है। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को नियमित पेंशन मिलती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हर महीने कम से कम ₹10,000 की गारंटीड पेंशन मिलेगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक सेवा की हो।
यूपीएस और एनपीएस में क्या बड़ा अंतर है?
यूपीएस और एनपीएस में मुख्य अंतर उनकी प्रकृति में है। एनपीएस में पेंशन बाज़ार से जुड़ी होती है और इसका रिटर्न बाज़ार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसमें कोई न्यूनतम गारंटी नहीं होती। वहीं यूपीएस में पेंशन निश्चित और गारंटीशुदा होती है और यह आपकी आखिरी सैलरी से जुड़ी होती है। इसमें आपको न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी मिलती है, जिससे जोखिम काफी कम हो जाता है।
यूपीएस कौन चुन सकता है?
यूपीएस केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है और जो वर्तमान में एनपीएस में हैं। यह योजना रेलवे कर्मचारियों, दिहाड़ी मजदूरों, संविदा कर्मचारियों या अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नहीं है। मौजूदा कर्मचारी 1 अक्टूबर 2025 तक यूपीएस चुन सकते हैं। वहीं, 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के 30 दिनों के भीतर यह विकल्प देना होगा। एक बार यूपीएस चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता।
एनपीएस से यूपीएस पर ऑनलाइन कैसे स्विच करें

सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। आप eNPS पोर्टल पर जाकर कुछ आसान चरणों में यह कर सकते हैं:
सबसे पहले eNPS पोर्टल पर जाएं।
‘एनपीएस से यूपीएस माइग्रेशन’ विकल्प चुनें।
अपना PRAN नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
ओटीपी के साथ सत्यापन पूरा करें।
घोषणापत्र पढ़ें और ई-हस्ताक्षर करें।
अपने आधार नंबर या वीआईडी से प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सत्यापित करें।
प्रक्रिया सफल होने पर आपको एक पावती संख्या मिलेगी और आप फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर्म A2 भरकर भी आवेदन कर सकते हैं। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो बाज़ार के उतार-चढ़ाव के कारण अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। अब उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित आय की गारंटी मिलेगी।