Indian Navy Tax Rules: भारतीय नौसेना में काम करना लाखों युवाओं का सपना होता है। देश की सेवा करते हुए गर्व महसूस करना हर सैनिक के लिए ख़ास होता है। लेकिन क्या नौसेना में काम करने वाले सैनिकों की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता? कई लोगों को लगता है कि मर्चेंट नेवी की तरह भारतीय नौसेना के सैनिकों को भी टैक्स नहीं देना पड़ता। आइए जानते हैं क्या है हकीकत।
क्या भारतीय नौसेना का वेतन कर-मुक्त है?
भारतीय नौसेना में कार्यरत अधिकारियों और सैनिकों को मिलने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन आमतौर पर कर के दायरे में आते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, उन्हें भी अपनी कमाई पर कर देना होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी आम सरकारी कर्मचारी को देना पड़ता है, चाहे वे समुद्र में हों या ज़मीन पर।

कौन से भत्ते कर मुक्त हैं?
आपको बता दें कि कुछ विशेष भत्ते ऐसे होते हैं जिन पर टैक्स से पूरी या आंशिक छूट मिलती है। इसमें फील्ड अलाउंस, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, हैज़र्ड अलाउंस आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि इन भत्तों पर आयकर अधिनियम के तहत छूट मिलती है, लेकिन यह छूट पूरी सैलरी पर नहीं होती। यह इन भत्तों के केवल एक हिस्से पर ही लागू होती है।
सेवानिवृत्ति के बाद कौन सी राशि पर कर नहीं लगता है?
आपको बता दें कि नौसेना से रिटायरमेंट के बाद कुछ भुगतान टैक्स-फ्री होते हैं, जिनमें ग्रेच्युटी, कम्यूटेड पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि शामिल हैं। हालांकि, इन पर छूट पाने के लिए सही तरीके से आईटीआर फाइल करना और सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराना जरूरी है।

भारतीय नौसेना और मर्चेंट नेवी के बीच अंतर?
आपको बता दें कि भारतीय नौसेना एक सैन्य संगठन है जिसका काम देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है। यह स्थायी रोज़गार, पेंशन और चिकित्सा जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। वहीं, मर्चेंट नेवी एक वाणिज्यिक क्षेत्र है जो समुद्र के रास्ते माल या यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। इसमें ज़्यादातर नौकरियाँ अनुबंध आधारित होती हैं और सरकारी सुविधाएँ सीमित होती हैं।