क्या होता है PF , और EPF, GPF और PPF खाते में क्या है अंतर, जानिए : प्रॉविडेंट फ़ंड मतलब कि भविष्य निधि या Provident Fund या PF ऐसा शब्द है ! जिसका ज़िक्र हर शख्स ने कभी न कभी सुना ही होता है ! और नौकरीपेशा लोगों का तो किसी न किसी तरह की PF योजना से जुड़ाव भी ज़रूर होता है ! वैसे प्रॉविडेंट फ़ंड योजनाओं का मकसद नौकरीपेशाओं को रिटायरमेंट !
क्या होता है PF , और EPF, GPF और PPF खाते में क्या है अंतर, जानिए
मतलब कि सेवानिवृत्ति के बाद की ज़िन्दगी खुशहाली से बिताने की खातिर थोड़ी रकम जोड़ने का अवसर प्रदान करना होता है ! इन योजनाओं में नौकरी के दौरान नियमित रूप से निवेश करना पड़ता है ! और उसी निवेश की बदौलत रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एकमुश्त रकम मिल जाती है !
मोटे तौर पर भविष्य निधि की सभी योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य रिटायरमेंट के उपरांत कर्मचारी की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना ही होता है ! भविष्य निधि योजनाओं के तहत कर्मचारी को हर महीने अपनी सेलरी में से एक हिस्सा भविष्य निधि खाते में जमा करना पड़ता है !
जो रिटायरमेंट पर ब्याज सहित उसी को एकमुश्त मिल जाया करता है ! और यही नहीं भविष्य निधि का एक भाग कर्मचारी को पेंशन के तौर पर भी मिल सकता है ! लेकिन हमारे देश में कई तरह की प्रॉविडेंट फ़ंड योजनाएं हैं ! सामान्य भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि और लोक भविष्य निधि !
Employees’ Provident Fund – EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि
कर्मचारी भविष्य निधि वह PF योजना है ! जिसे निजी क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए लागू किया गया है ! इसे केंद्र सरकार की रिटायरमेंट फ़ंड संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी Employees Provident Fund Organisation या EPFO द्वारा संचालित किया जाता है !
कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 के तहत 20 से अधिक कर्मचारियों वाली प्रत्येक कंपनी या कॉरपोरेट संस्था को अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ देना ही होता है ! मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन नियमों के अनुसार हर कर्मी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12 फ़ीसदी हिस्सा ( जिसकी अधिकतम सीमा ₹15000 तय की गई है ) हर माह प्रॉविडेंट फ़ंड अकाउंट में जमा करना पड़ता है !
Employees’ Provident Fund
और कर्मचारी को नौकरी पर रखने वाले यानी एम्प्लॉयर को भी ऐन वही राशि कर्मी के खाते में जमा करनी पड़ती है ! एम्प्लॉयर द्वारा अंशदान के रूप में दी गई राशि में से 8.33 फ़ीसदी Employee’s Pension Scheme यानी कर्मचारी पेंशन योजना या EPS में जमा होती है ! और शेष 3.67 फ़ीसदी भाग कर्मचारी भविष्य निधि में निवेश किया जाता है ! जिसमें जमा पर वित्तवर्ष 2024-25 के लिए ब्याज़ दर 8.25 फ़ीसदी है !
सेवानिवृत्ति के उपरांत कर्मी कर्मचारी भविष्य निधि खाते को पूर्णतः बंद भी कर सकता है ! या नौकरी में बदलाव की सूरत में PF खाते को स्थानांतरित भी किया जा सकता है ! नौकरी पर रहने के दौरान भी कर्मचारी भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी मुमकिन होती है ! लेकिन कर्मी को निकासी की अनुमति केवल चुनिंदा कारणों से दी जाती है ! जिनमें ऋण की अदायगी, घर खरीदना या बनाना, परिवार के किसी सदस्य या सदस्यों का उपचार करवाना और बेटी की शादी जैसी वजहें शामिल हैं !
Public Provident Fund – PPF यानी लोक भविष्य निधि , क्या होता है PF
सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोक भविष्य निधि योजना अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक योजना है ! और कोई भी भारतीय नागरिक PPF खाता खुलवा सकता है ! भले ही वह सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी नहीं भी करता हो ! लोक भविष्य निधि खाते में प्रत्येक वित्तवर्ष में न्यूनतम ₹500 और अधिकतम ₹150000 जमा किए जा सकते हैं !
इस रकम को एक या अधिकाधिक 12 किश्तों में खाते में जमा किया जा सकता है ! PPF अकाउंट को रिटायरमेंट तक चलाया जाना ज़रूरी नहीं होता हैं ! बल्कि इसकी मैच्योरिटी अवधि 15 वर्ष होती है ! वैसे, लोक भविष्य निधि अकाउंट खोलने वाला चाहे ! तो लोक भविष्य निधि खाते को पांच-पांच साल के ब्लॉक में एक्सटेंड कर सकता है !
लोक भविष्य निधि अकाउंट खुलवाने के सातवें वित्तवर्ष से आंशिक निकासी भी मुमकिन होती है ! PPF अकाउंट में जमा राशि पर दिए जाने वाली ब्याज़ की दर केंद्र सरकार हर तिमाही में निर्धारित किया करती है ! और PPF अकाउंट पर दिए जाने वाले ब्याज़ की मौजूदा दर 7.1 फ़ीसदी है !
General Provident Fund – GPF यानी सामान्य भविष्य निधि
General Provident Fund या GPF या सामान्य भविष्य निधि योजना सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है ! सरकार के लिए एक साल या उससे अधिक लगातार सेवारत रह चुका प्रत्येक अस्थायी कर्मी, प्रत्येक स्थायी कर्मचारी तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत फिर काम पर रखा गया ! पेंशनधारक कर्मी जो Contributory Provident Fund या CPF या अंशदायी भविष्य निधि में शामिल होने की अर्हता नहीं रखता GPF खाता खोल सकता है !
केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली GPF योजना के हर खाताधारक को अपनी मासिक तनख्वाह का कम से कम 6 फ़ीसदी हिस्सा GPF खाते में जमा करना होता है ! GPF पर सरकार की तरफ़ से दिए जाने वाले ब्याज़ की दर जुलाई-सितंबर, 2024 की तिमाही के लिए 7.1 फ़ीसदी है !