एलपीजी गैस- 3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें नए जीएसटी सुधारों को मंजूरी दी गई। 12% और 28% जीएसटी स्लैब को हटाकर, केवल दो स्लैब बचे: 5% और 18%। खाने-पीने की चीज़ों से लेकर कपड़ों, कारों, एयर कंडीशनर और टीवी तक, हर चीज़ पर जीएसटी दरें 22 सितंबर से कम कर दी गई हैं।
नए जीएसटी सुधार के चलते 22 सितंबर से ज़्यादातर ज़रूरी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। खाने-पीने से लेकर रोज़मर्रा की लगभग हर ज़रूरी चीज़ के दाम कम हो रहे हैं। इस बीच, लोग रसोई गैस सिलेंडर के बारे में भी सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या इसकी क़ीमत कम होगी। तो आइए जानते हैं कि रसोई गैस पर कितना जीएसटी लगेगा।
वर्तमान में कितना जीएसटी वसूला जाता है?
सरकार घरेलू सिलेंडर (रसोई गैस सिलेंडर) और व्यावसायिक सिलेंडर पर अलग-अलग जीएसटी दरें लगाती है। घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है। जीएसटी परिषद ने एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी दर में किसी भी बदलाव की घोषणा नहीं की है, जिसका अर्थ है कि एलपीजी पर जीएसटी कम नहीं किया जाएगा।
वाणिज्यिक सिलेंडरों पर 18% जीएसटी क्यों?
22 सितंबर से घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी। इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर पर 18% जीएसटी इसलिए लगाया गया है क्योंकि इन सिलेंडरों का इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों, जैसे होटल और रेस्टोरेंट में किया जाता है।
ये उत्पाद सस्ते हो रहे हैं
गौरतलब है कि 3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल का यह फैसला 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे बड़ा बदलाव था। काउंसिल ने दैनिक आवश्यक वस्तुओं (एफएमसीजी) और हेल्थकेयर उत्पादों से लेकर शैक्षणिक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल तक कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कमी की।
तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर ही जीएसटी की दर बढ़ाकर 40% करने की घोषणा की गई थी। इस बार कोल्ड ड्रिंक्स को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। सुपर-लक्ज़री कारों पर भी जीएसटी की दर बढ़ाकर 40% कर दी गई है।