अगर आपने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार द्वारा ऐसे जोड़ों को 2.50 लाख रुपये की मदद दी जा रही है। यह लाभ प्राप्त करने के लिए आपको योजना में आवेदन करना होगा और इसके बाद यह राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी।
समाज में अगर कोई जोड़ा इंटर कास्ट लव मैरिज करता है तो उसे विशेष परिस्थिति और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज के साथ घर परिवार और रिश्तेदार ऐसी शादी को स्वीकार करने से मना कर देते है, जिससे कई बार घर छोड़ने की भी नौबत आ जाती है। लेकिन अब आपकी टेंशन सरकार खत्म करने वाली है, क्योंकि सरकार अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना लेकर आ गई है।
इस योजना के तहत सरकार द्वारा विवाह करने वाले जोड़े को ढाई लाख (2.50 लाख) रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना अभी शुरू नहीं हुई बल्कि यह 2013 में शुरू हो गई थी। लेकिन कई लोगों को इस योजना के बारे में पता नहीं लगा पाता है और वह लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं।
सरकार क्यों दे रही आर्थिक मदद?
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 2013 में किया गया था, लेकिन इस योजना के बारे में अभी तक कई लोगों को नहीं पता है जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पाटा है। कई राज्यों में तो इसके फंड को वापस से भेजना पड़ा, जिसके बाद फिर से इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है।
अंतर्जातीय विवाह में कपल को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है परिवार के साथ साथ रिश्तेदार कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में नए जोड़े को आर्थिक मदद दिलाने के लिए यह योजना लाभकारी साबित होगी।
योजना का नाम और पात्रता क्या है?
अभी तक हमने केवल योजना ही सुना लेकिन बता दें इस सरकारी योजना का नाम डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज है। अगर वर सामान्य अथवा वधु दलित समुदाय से आती है, यानी की दोनों की जाति अलग अलग है और उनकी शादी हो रखी है तो उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
विवाह हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत प्रमाणित होना जरुरी है। अगर जोड़ा पहली बार शादी कर रहा है तो ही उसे इसका लाभ मिलेगा। अगर कोई दूसरी बार शादी करता है तो उसे योजना हेतु अपात्र माना जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना है जो जिला स्तर में पूरा होता है।
- शादी होने के बाद आपको अपने जिला कार्यालय में जाना है और वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- फॉर्म को ध्यान से पढ़ें और इसमें पूछी गई जानकारी को सही से दर्ज करें।
- फिर आपको फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र और मरीज सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक दस्तावेज अटैच करने है।
- अब यहाँ फॉर्म ले जाकर जिला कार्यालय में जमा कर देना है।
- इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इस आवेदन को अम्बेडकर फाउंडेशन में भेजा जाएगा।
- अगर आप इस योजना में पात्र माने जाते हैं तो कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में रकम ऑनलाइन भेजी जाएगी।
- अगर आप किसी जन प्रतिनिधि से सिफारिश करते हैं तो यह प्रक्रिया और भी तेजी से होगी और आपको इसका लाभ जल्द मिल जाएगा।