जैसा कि आप सब जानते हैं, आधार कार्ड हमारे लिए पहचान प्रमाण पत्र का कार्य करता है, न कि नागरिकता अथवा जन्मतिथि का इससे कोई लेनदेन है। देखा जा सकता है कि आज के समय पर अधिकतर नागरिक इसे पहचान के तौर पर उपयोग करते हैं, लेकिन अतिरिक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता पड़ते रहती हैं।
आज के समय पर सबसे अधिक होने वाला दस्तावेज आधार कार्ड होता है। चाहे तो यदि आप सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप अपने बैंक खाते में पैसा जमा करना चाहते हैं, या फिर बैंक खाता खोलना चाहते हैं, तो बिना किसी आधार कार्ड की यह कार्य अधूरा रह सकता है। मुख्यतः हमारे सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज आधार कार्ड होता है।
आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं
जानकारी हेतु बता दें कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) के द्वारा आधार कार्ड मुख्यतः आप सभी के लिए पहचान का प्रमाण का कार्य करता है, एवं ध्यान दें कि आधार कार्ड नागरिकता या जन्मतिथि का प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, आधार कार्ड में आपके द्वारा नाम, पता, और अन्य बायोमेट्रिक जानकारी का प्रमाण दर्ज होता है। एवं इस नागरिकता तथा विभिन्न क्षेत्र में जन्मतिथि के साथ प्रयोग किया जाता है।
सरकारी विभागों में आधार का उपयोग
कुछ सरकारी विभागों में, जैसे कि चुनाव आयोग के तहत, आधार कार्ड के माध्यम से वोट डाला जा सकता है। हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अतिरिक्त विभागों की ओर से साफ तौर पर बता दिया गया है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
नए आधार कार्ड में डिस्क्लेमर
UIDAI के द्वारा आधार कार्ड में स्पष्ट रूप से डिस्क्लेमर जोड़ा गया है, और बताया गया है कि यह केवल पहचान का प्रमाण है। किसी भी प्रकार के नागरिकता अथवा जन्मतिथि के लिए आधार कार्ड का उपयोग मान्य नहीं है। विभागों एवं अतिरिक्त संगठनों को संकेत देते हुए बताया गया है कि वह आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान के रूप में कर सकते हैं, न कि नागरिकता के लिए।
NRI के लिए भी उपलब्ध
ऐसे नागरिक, जो अपने पास वैध भारतीय पासपोर्ट रखते हैं, वह सभी नागरिक आधार कार्ड के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। नाबालिक से लेकर वयस्क तक अपने लिए आधार कार्ड बनवा सकते हैं। एवं ध्यान दें कि NRI से आधार कार्ड मान्य हो चुका है, लेकिन यहां केवल उनकी पहचान का प्रमाण पत्र होता है, न कि किसी प्रकार के नागरिकता का।