जन धन खाता धारक ध्यान दें अगर आपने अभी तक अपने खाते से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो 30 सितंबर तक यह काम जरूर कर लें। अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपका खाता बंद हो सकता है। जानिए, इस अनिवार्य काम को कैसे और क्यों करना है, ताकि आपका खाता सुरक्षित रहे।
अगर आपने जन-धन अकाउंट खोला हुआ है और उसे 10 साल पूरे हो गए हैं, तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है। अब आपके अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए Re-KYC यानी दोबारा केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपने यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, जिससे आपका पैसों का लेन-देन, ट्रांजैक्शन और सरकारी सब्सिडी आदि सभी सेवाएं रुक सकती हैं। सरकार ने इसके लिए एक तय तारीख, 30 सितंबर 2025, निर्धारित की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट बिना किसी रुकावट के चलता रहे, तो आपको 30 सितंबर से पहले Re-KYC प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
Re-KYC प्रक्रिया क्या है और क्यों जरूरी है?
Re-KYC का मतलब है Know Your Customer की जानकारी को अपडेट करना। इस प्रक्रिया में आपको बैंक को अपना नया पता, मोबाइल नंबर या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देनी होती है, जो पहले के रिकॉर्ड से अलग हो सकती है। इसके अंतर्गत, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि आपका खाता सही व्यक्ति के नाम पर है और उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह प्रक्रिया न सिर्फ आपके अकाउंट को सेफ रखती है, बल्कि किसी भी धोखाधड़ी से बचने में भी मददगार साबित होती है।
30 सितंबर तक कैंपों का आयोजन
जन-धन खाताधारकों के लिए Re-KYC प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं। हर ग्राम पंचायत स्तर पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक KYC कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां लोग अपना Re-KYC करा सकते हैं। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य सिर्फ KYC प्रक्रिया को पूरा कराना नहीं है, बल्कि इसके जरिए आम लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी जोड़ना है।
इस समय सीमा के दौरान आप अपने नजदीकी कैंप में जाकर आसानी से अपना KYC करवा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी। ये कैंप सरकारी बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को भी बैंक की लंबी लाइन में खड़ा होने की जरूरत न पड़े।
Re-KYC न कराने पर क्या होगा?
अगर आपने 10 साल पहले अपना जन-धन अकाउंट खुलवाया था और इसके बाद कोई जानकारी अपडेट नहीं की, तो अब आपका Re-KYC बकाया हो सकता है। इस स्थिति में यदि आप 30 सितंबर तक Re-KYC नहीं कराते, तो आपका अकाउंट अस्थायी रूप से फ्रीज हो सकता है। इसके बाद आप न तो पैसे निकाल पाएंगे, न ही किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, और न ही सरकारी सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, यदि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, तो आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी बंद हो सकता है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)।
Re-KYC कराने के बाद क्या लाभ होंगे?
Re-KYC प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप फिर से जन-धन योजना के तमाम लाभ उठा सकेंगे। इसके तहत आपको बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के अकाउंट खोला जाएगा। आपके खाते पर जमा राशि पर ब्याज मिलेगा और आपको RuPay डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसमें दुर्घटना बीमा का फायदा भी मिलेगा। इसके साथ ही, पात्र अकाउंटधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिल सकती है। इसके अलावा, DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत सरकारी सब्सिडी सीधे आपके खाते में आती है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी होती है।
Re-KYC प्रक्रिया के दौरान कौन सी योजनाओं से जुड़ सकते हैं?
Re-KYC करते समय, आपको कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सकता है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत 330 रुपये सालाना के मामूली प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत 12 रुपये सालाना में 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए अटल पेंशन योजना (APY) भी उपलब्ध है, जिसमें 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की मंथली पेंशन मिल सकती है।
कैसे करें Re-KYC?
Re-KYC करने के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा या कैंप में जाना होगा और अपने आधार कार्ड तथा एड्रेस प्रूफ के साथ KYC फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद, बैंक आपके दस्तावेजों की पुष्टि करेगा और आपका KYC अपडेट कर देगा। यह प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है, और आपके अकाउंट को सेफ और एक्टिव रखने में मदद करती है।