GST 2.0 अपडेट: GST 2.0 बेहद खास होने वाला है, जिस पर तेज़ी से चर्चा हो रही है। GST काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ़ दो कर दिए गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने सीमेंट और स्टील पर GST घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। पहले इन पर 2 प्रतिशत GST लगता था। सरकार के इस फ़ैसले से घरों और दुकानों की क़ीमतों में कमी आएगी।
मतलब घर खरीदना और आसान हो जाएगा। किसी भी घर में सीमेंट और स्टील की लागत 40 फीसदी आती है। घरों की कीमतों में कमी से रियल एस्टेट बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ सकती है। जीएसटी परिषद में मंजूर प्रस्ताव की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। जीएसटी में कमी का सीधा फायदा घर खरीदारों को मिलने वाला है।
निर्माण लागत कम हो जाएगी।
जीएसटी 18 फीसदी होने से अब नए घर या दुकान के निर्माण की लागत काफी कम हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक लग्जरी या सामान्य घर बनाने में कुल निर्माण लागत का लगभग 40 से 45% हिस्सा सीमेंट, स्टील और अन्य चीजों पर खर्च होता है। जीएसटी कम होने से अब प्रोजेक्ट की लागत कम हो जाएगी। डेवलपर्स इसका फायदा घर खरीदारों को दे सकते हैं। इससे घर खरीदना आसान हो जाएगा। मतलब घरों की मांग में काफी बढ़ोतरी होगी। इससे त्योहारी सीजन में और बढ़ोतरी हो सकती है।
रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है।
केंद्र सरकार के इस फैसले से अब रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। क्रेडाई प्रमुख शेखर पटेल के मुताबिक, इसे एक अच्छा सुधार माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करना एक बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है।
इसका रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र पर गहरा असर पड़ने वाला है। पटेल के अनुसार, इस कटौती से कच्चे माल की कुल लागत कम करने में मदद मिल सकती है। घर खरीदने वालों के लिए यह आसान होगा और कीमतें गिरेंगी।
त्यौहारी सीजन में मांग बढ़ेगी।
जानकारी के लिए, न्यूमैक्स रियलकॉन के प्रबंध निदेशक सुनील गोयल के अनुसार, सीमेंट पर जीएसटी में कटौती से आर्थिक राहत ही मिलेगी। सरकार का यह कदम आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। ग्राहकों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या नीतिगत सुधार वाकई उन तक पहुँचते हैं या नहीं।
