Delhi Metro : शराब को सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, लेकिन सच्चाई है कि बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और सरकार भी वैध तरीके से शराब बेचने की अनुमति देती है। फिर भी बहुत सारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब को रखना वर्जित होता है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल आता है क्या दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Rules) में शराब लेजाई जा सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या नियम बने हुए हैं-
दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों यात्री यात्रा करते हैं। लोग अपनी जरूरत के सामानों को भी इधर-उधर ले जाते हैं। दिल्ली मेट्रो ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन है, परंतु क्या दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro Liqure rules) से शराब लेकर भी जाया जा सकता है। इसको लेकर दिल्ली मेट्रो के कुछ नियम बने हुए हैं। आईए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के नियम क्या कहते हैं।
दिल्ली मेट्रो में लेजाई जा सकती है शराब
दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के नियमों के अनुसार दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हुए शराब को अपने साथ ले जाया जा सकता है। शराब के शौकीनों के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन इस पर भी कुछ पाबंदियां हैं।
कुछ लिमिट है। मेट्रो (Delhi Metro New Rules) में सफर करते समय आप अपने साथ कितनी बोतल शराब रख सकते हैं, इसको लेकर नियम बनाए गए हैं। बोतल पाए जाने पर आपकी जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आईए जानते हैं क्या कुछ नियम हैं-
हर राज्य के हिसाब से अलग होंगे नियम
दिल्ली मेट्रो में शराब (Liqure in Delhi Metro) को लेकर जो नियम बने हुए हैं वह हर राज्य की सीमा को लेकर अलग होंगे। दिल्ली मेट्रो दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी चलती है। इसके कारण शराब के नियम हर राज्य के हिसाब से बने हुए हैं। वहीं के आबकारी नियमों के हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है।
कितनी बोतल लेकर जाया जा सकता है
दिल्ली सरकार की आबकारी विभाग के अनुसार डीएमआरसी (DMRC) को नोटिस भेजा गया था। दिल्ली मेट्रो के अनुसार दिल्ली मेट्रो में एक यात्री अपने साथ दो शराब की बोतल ले जा सकता है। इसमें भी शर्त यह होगी कि दोनों बोतल सील बंद होनी चाहिए।
दिल्ली मेट्रो (DMRC Rules) में पिछले साल जून में मेट्रो ट्रेन में प्रति व्यक्ति शराब की दो सील बंद बोतल ले जाने की अनुमति दी थी। दिल्ली सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। यह आबकारी नियमों के खिलाफ बताया था।
अलग अलग राज्यों में हैं मेट्रो के स्टेजशन
दिल्ली मेट्रो रेल प्रबंधन के अनुसार यह नियम राज्य में उसके हिसाब से ही लागू होंगे। जैसा वहां का आबकारी नियम (Excise Rules) होगा, जहां से भी होकर ट्रेन गुजरेगी उसी राज्य का नियम चालू हो जाएगा।
आबकारी विभाग के अनुसार आबकारी नियम के अनुसार रम, वोदका, विस्की जैसी केवल एक सील बंद बोतल ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है। मेट्रो ट्रेन दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद में चलती है।
किसी भी व्यक्ति को सील बंद बोतल ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन हो सकता है। दो सील बंद बोतल नहीं ले जाए जा सकती, एक राज्य से दूसरे राज्य में एक ही बोतल ले जाई जा सकती है।
राज्य के कानून के हिसाब से ही चलना होगा
दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के अधिकारियों का कहना है कि आबकारी नियमों के हिसाब से ही व्यक्ति शराब के साथ ट्रेवल कर सकता है। एक या दो बोतल के संदर्भ में हर राज्य के आबकारी कानून ही लागू होते हैं।
अगर दिल्ली से कोई दो बोतल लेकर चलता है तो उत्तर प्रदेश पहुंचने तक उनको वहां के कानून का ध्यान रखना होगा। अगर वहां तक एक बोतल ही लेकर जाना अलाउड है तो दिल्ली से भी एक बोतल ही लेकर जाएं।