नई दिल्ली। अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और आप रोजाना इसी से घर से ऑफिस और घर से ऑफिस जाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापत्तनम में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब स्कूटर या बाइक चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति को हर हाल में हेलमेट पहनना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूटर पर पीछे बैठकर यात्रा करते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में इसका पालन नहीं होता।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब एक सितंबर से विशाखापत्तनम में पीछे बैठने वाली सवारी को भी हेलमेट पहनना होगा। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। विशाखापत्तनम जिला कलेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंधीरा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखब्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
विशाखापत्तनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1035 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। हेलमेट की गुणवत्ता को लेकर भी निर्देश दिए गए। बताया गया कि केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहने जाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर और बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। कई शहरों में तो दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक को हेलमेट न पहनने पर ही चालान जारी कर दिया जाता है।