शेयर बाजार में निवेश करके कई लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) के ज़रिए लाखों रुपये कमाते हैं। ये गेन्स टैक्सेबल होते हैं। अगर आप भी इस पैसे से नया घर खरीदकर टैक्स बचाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद है। मान लीजिए, नोएडा में रहने वाले सुजीत पांडे ने शेयर बेचकर कैपिटल गेन्स कमाया है। उनके पास पहले से ही एक घर है और अब वे एक और घर खरीदना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या वे इस कैपिटल गेन्स का इस्तेमाल नया घर खरीदने और उस पर टैक्स छूट पाने के लिए कर सकते हैं। आइए, मुंबई के जाने-माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन से इन सवालों के जवाब जानते हैं।
धारा 54F के तहत कर छूट
टैक्स विशेषज्ञ बलवंत जैन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी संपत्ति (आवासीय घर को छोड़कर) को बेचने से होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर धारा 54F के तहत छूट का दावा कर सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपको इस पूंजीगत लाभ का इस्तेमाल निर्धारित समय के भीतर नया घर खरीदने या बनाने में करना होगा।

अगर आप रहने के लिए तैयार घर खरीदते हैं, तो उसे शेयर बेचने के दो साल के भीतर खरीदना होगा। अगर आप अपना घर बना रहे हैं या कोई निर्माणाधीन घर खरीद रहे हैं, तो उसका निर्माण शेयर बेचने की तारीख से तीन साल के भीतर पूरा होना चाहिए। अगर आपने शेयर बेचने से एक साल पहले घर खरीदा है, तो भी आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।
छूट के लिए ₹ 10 करोड़ की सीमा
बलवंत जैन ने बताया कि इस छूट के लिए अधिकतम ₹10 करोड़ की सीमा तय की गई है। इसका मतलब है कि आप ₹10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश पर सेक्शन 54F के तहत छूट का दावा नहीं कर सकते। अगर आप आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख (इस साल 15 सितंबर) तक उस रकम का इस्तेमाल नहीं कर पाते जिस पर आप छूट का दावा करना चाहते हैं, तो आपको उसे ‘कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम’ के तहत खोले गए बैंक खाते में जमा कराना होगा। ऐसा करने पर आप छूट के हकदार बने रहेंगे। इस बैंक खाते में जमा रकम का इस्तेमाल बाद में तय समय सीमा के अंदर घर खरीदने में किया जा सकता है।
यदि आपके पास पहले से ही घर है तो भी लाभ मिलेगा
सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि धारा 54F के तहत छूट का दावा तभी किया जा सकता है जब करदाता के नाम पर एक से ज़्यादा घर न हों (उस घर को छोड़कर जिसे आप खरीदने जा रहे हैं)। चूँकि सुजीत पांडे के पास पहले से ही एक ही घर है, इसलिए वे शेयर बेचकर हुए पूंजीगत लाभ पर धारा 54F के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। यह नियम उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके पास पहले से ही घर है और वे निवेश करके दूसरा घर खरीदना चाहते हैं।