केंद्र सरकार की नौकरी से रिटायर हुए कर्मचारियों को पेंशन ( Pension ) की रकम मिलती रहे, इसके लिए उन्हें हर साल नवंबर महीने में जीवन प्रमाण पत्र ( Jeevan Pramaan ) जमा करना होता है। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों ( Pensioners ) की सुविधा के लिए सरकार ने 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक विशेष विंडो खोली है।
पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा लें जीवन प्रमाण का काम
लाइफ सर्टिफिकेट ( Jeevan Pramaan ) एक डिजिटल सेवा है जो पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए बहुत काम की है। यह पेंशनभोगियों की मदद के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। यह सेवा पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन, कभी भी और कहीं से भी जमा करने की अनुमति देती है।
नवंबर 2021 से पेंशनभोगी ( Pensioners ) एंड्रॉयड स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसे बनवाने के बाद आपको सर्विस सेंटर या बैंक जाने की जरूरत नहीं है।
अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने के लिए आप फिंगरप्रिंट रीडर का इस्तेमाल करके इसके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसे जीवन प्रमाण मोबाइल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इसके जरिए आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करके अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
मोबाइल पर जीवन प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करें
इसे घर/कहीं से भी लैपटॉप या मोबाइल पर बनाया जा सकता है। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने/प्राप्त करने के लिए आधार नंबर या VID की आवश्यकता होती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा होने के बाद, यह स्वचालित रूप से डेटाबेस में अपलोड हो जाता है, और पेंशनभोगी की पेंशन बिना किसी देरी के जमा हो जाती है।
भारत सरकार ने इस पहल को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया है और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए 2022 और 2023 में दो विशेष अभियान शुरू किए हैं।
DLS बनाने के लिए क्या विवरण आवश्यक हैं?
पेंशनभोगी ( Pensioners ) को पेंशन से जुड़ी जानकारी जैसे आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और पीपीओ नंबर, पेंशन खाता संख्या, बैंक विवरण, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण, पेंशन वितरण प्राधिकरण देना होगा।
Pensioners को अपना बायोमेट्रिक्स भी देना होगा, जो आईरिस या फिंगरप्रिंट हो सकता है। गलत जानकारी या किसी अन्य चूक के मामले में, अधिकारियों द्वारा डीएलसी को अस्वीकार किया जा सकता है।
पेंशनभोगी 30 नवंबर तक निपटा लें जीवन प्रमाण का काम
अगर आप सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, तो पेंशन पाने के लिए आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
कर्मचारी 1 नवंबर से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों ( Pensioners ) को 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।