पेंशनर्स के लिए EPS-95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना : कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) आजीवन पेंशन लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आपको बता दें कि 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई EPS पेंशन ( Pension Fund ) ने 1971 की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की जगह ली थी।
पेंशनर्स के लिए EPS-95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना
EPFO द्वारा प्रबंधित कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) 1995 में ईपीएफ अंशदाताओं को पेंशन देने और उनके परिवार के सदस्यों और नामांकित व्यक्तियों को लाभ प्रदान करने के प्रावधान हैं। केंद्र सरकार द्वारा नियोजित कोई भी व्यक्ति जो पेंशन नियमों के अनुसार सेवानिवृत्त होता है, वह न्यूनतम दस वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बाद EPS पेंशन ( Pension Fund ) प्राप्त करने का पात्र होता है।
इस EPS-95 Pension Fund के तहत आने वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारी 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
Employees’ Pension Scheme में ऐसे जमा होता है फंड
संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हर कर्मचारी का EPFO में अकाउंट होता है। जिसमें हर महीने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% जमा होता है और इतना ही योगदान कंपनी की तरफ से भी हर महीने किया जाता है।
कंपनी की तरफ से हर महीने किए जाने वाले योगदान में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) में जमा होता है, जिसे पेंशन फंड कहते हैं और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में जाता है। नौकरी छोड़ने के बाद EPFO कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पेंशन देता है।
पेंशनर्स के लिए EPS-95 में ऐसे होती है पेंशन की गणना
पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन (पिछले 60 महीनों का औसत) x पेंशन योग्य सेवा)/70
मान लेते हैं कि जब कोई पीएफ अंशधारक 23 वर्ष की आयु में EPS पेंशन ( Pension Fund ) में नामांकन कराता है और 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वर्तमान वेतन सीमा 15,000 रुपये में योगदान करते हुए, वे 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लगभग 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकता है।
फॉर्मूला : (पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा)/70 = (15,000 x 35)/70 = 7,500 रुपये
Employees’ Pension Scheme Eligibility
पेंशन पाने के लिए, ईपीएफ अंशदाता को कम से कम 10 साल तक काम करना चाहिए और 58 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद सेवानिवृत्त होना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, 58 वर्ष की आयु वाले ग्राहक भी पेंशन के लिए पात्र हैं, भले ही वे अभी तक सेवानिवृत्त न हुए हों।
इसके अतिरिक्त, 50 वर्ष की आयु वाले तथा 10 वर्ष से अधिक सेवारत ईपीएफ ग्राहक भी EPS पेंशन ( Pension Fund ) लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु होने पर पेंशन स्वतः ही जीवनसाथी (विधुर/विधुर) को वितरित कर दी जाएगी।
इसके अलावा, कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees’ Pension Scheme ) में बच्चे 25 वर्ष की आयु तक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, एक समय में अधिकतम 2 बच्चे हो सकते हैं। यदि परिवार में कोई विकलांग बच्चा है, तो उसे दो बच्चों की पेंशन के अलावा आजीवन विकलांगता पेंशन मिलेगी।