बस 6 दिन फिर PPF के लिए लागू होंगे नए नियम : पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) निवेश का एक अच्छा साधन है और निवेशकों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके पीछे सरकारी गारंटी होती है, जिससे यह निवेश जोखिम मुक्त हो जाता है और इस पर सुनिश्चित रिटर्न मिलता है।
बस 6 दिन फिर PPF के लिए लागू होंगे नए नियम
अगर आप भी PPF में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि PPF खाते (PPF New Rules) को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है।
अब बस 6 दिन फिर PPF के लिए लागू होंगे नए नियम
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने PPF खाते से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किया है। इस संबंध में 21 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया था, ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, नाबालिगों के नाम पर खोले गए PPF खातों, एक से अधिक PPF खातों और पोस्ट ऑफिस के जरिए राष्ट्रीय लघु बचत योजना (NSS) के तहत NRI के लिए खोले गए PPF खातों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से जुड़े तीन नियमों में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में…
नाबालिगों के लिए पीपीएफ अकाउंट
सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में, ऐसे अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट (पीओएसए) के बराबर ब्याज तब तक दिया जाएगा, जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता।
इसके बाद उसे पीपीएफ अकाउंट पर लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।
ऐसे अकाउंट की मैच्योरिटी अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग की उम्र 18 साल हो जाती है, यानी उस तारीख से, जिस दिन वह व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए योग्य हो जाता है।
कई Public Provident Fund अकाउंट के लिए नियम
अगर आपके पास एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं, तो आपको प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा दर से ब्याज मिलेगा। इसके लिए शर्त यह है कि इसमें जमा की जाने वाली रकम हर साल लागू अधिकतम सीमा के अंदर होनी चाहिए। सेकेंडरी अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में मर्ज हो जाएगा।
लेकिन शर्त यह है कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के अंदर रहना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा स्कीम रेट के हिसाब से ब्याज मिलता रहेगा।
ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी अकाउंट पर खुलने के दिन से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यानी उन अकाउंट में जमा रकम जीरो परसेंट ब्याज पर वापस की जाएगी।
NRI के लिए PPF अकाउंट नियम
NRI PPF अकाउंट पर भी 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद उन अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह नियम पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम ( Public Provident Fund ) 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव NRI PPF अकाउंट पर लागू होगा, जहां फॉर्म H में खाताधारक की रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं पूछा गया है।