Mp news : कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी बजट महत्वपूर्ण है। यह हर सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में ग्रेच्युटी का लाभ मिलता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है।
सरकारी कर्मचारियों को या तो रिटायरमेंट की आयु पूरी करने के बाद रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिलती है, या फिर किसी कर्मचारी की अचानक मृत्यु होने पर उसके परिवार को ग्रेच्युटी मिलती है।
कब मिलती है ग्रेच्युटी?
किसी कर्मचारी की कंपनी में कई साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को सेवा समाप्त होने के बाद ग्रेच्युटी मिलती है। किसी संस्थान में 5 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी आपके पिछले महीने के मूल्य पर निर्भर करेगी। इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर आपको इसका लाभ मिलेगा। ये नियम ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत लागू हैं।
इस राज्य की ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि
हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 में संशोधन की अनुमति दे दी है। इसके परिणामस्वरूप ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इतना ही नहीं, यह वृद्धि जनवरी 2024 से लागू होगी। नए नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो सकेगी। इस बारे में जानकारी भी दे दी गई है। कैबिनेट ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।
सरकार ने घोषणा की है। राज्यपाल ने हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 को लागू करता है। हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 अब यह होगा। यह संशोधन जनवरी 2024 से लागू होगा।
इसमें कहा गया है कि 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। जनवरी 2024 के बाद रिटायरमेंट की आयु पूरी करने वाले हरियाणा सिविल सेवा कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।
हजारों कर्मचारियों को होगा फायदा
प्रदेश में हजारों लोग काम करते हैं। उन्हें इस संशोधन से सीधा फायदा मिलेगा। अभी तक रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी 20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं थी। 25 लाख रुपये का संशोधन किया गया है। इसे कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी थी।
मध्य प्रदेश में भी ग्रेच्युटी में भारी बढ़ोतरी
हाल ही में मध्य प्रदेश में वन विभाग के स्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर मिलने वाली ग्रेच्युटी को बढ़ाकर अधिकतम 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नए ग्रेच्युटी एक्ट 2010 के तहत आदेश जारी किए गए हैं। यह ग्रेच्युटी पहले अधिकतम 3.5 लाख रुपये मिलती थी। वन मुख्यालय ने 6 फरवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है। कर्मचारी लंबे समय से इसमें सुधार की मांग कर रहे थे।