Second Saturday School Holiday: हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश की नई व्यवस्था लागू की गई है. यह आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और यह नवंबर 9 2025 से लागू होगा. स्कूलों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.
शिक्षा निदेशालय के निर्देश और उनका महत्व
शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कुछ स्कूल पूर्व में जारी अवकाश संबंधी आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे. इस कारण, विशेष रूप से इस नई व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है. इस निर्देश का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक आराम और मानसिक स्वास्थ्य फायदा मिलता है.
नियमों का पालन न करने पर विभागीय कार्रवाई
यदि किसी स्कूल द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवकाश के दिनों में स्कूलों द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को बुलाना पूर्णतः निषिद्ध है.
स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारियां
संबंधित स्कूल के मुखिया और प्रशासन को इन आदेशों के कड़ाई से पालन की जिम्मेदारी दी गई है. यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है, तो प्रधानाचार्य या स्कूल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. इससे उन्हें आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की दिशा में सजग और सक्रिय रहने की प्रेरणा मिलेगी.