मोदी सरकार ने बदले PPF खाते के नियम : पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खाताधारकों के लिए एक अहम खबर है ! PPF खाते से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर खाताधारकों पर पड़ेगा ! वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने PPF से जुड़े तीन अहम नियमों में संशोधन किया है ! 21 अगस्त को जारी सर्कुलर में बताया गया है कि ये नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे !
मोदी सरकार ने बदले PPF खाते के नियम
नाबालिगों के नाम पर खोले गए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खातों, एक से अधिक PPF खाते रखने वालों और राष्ट्रीय लघु बचत योजना (NSS) के तहत डाकघरों के माध्यम से NRI के लिए PPF खाते खोलने के नियमों में बदलाव किया गया है !
अगर आपका भी किसी नाबालिग के नाम पर PPF खाता है या आप NRI हैं और PPF में निवेश कर रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना और उसके अनुसार अपनी योजना बनाना जरूरी है !
Public Provident Fund में नाबालिगों के लिए नया नियम
वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, नाबालिगों के नाम पर खोले गए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खातों के लिए बनाए गए नए नियम के अनुसार, नाबालिग के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक ऐसे अनियमित पीपीएफ खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट (पीओएसए) के बराबर ब्याज दिया जाएगा ! 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद PPF की पूरी ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा ! इसके साथ ही ऐसे खाते की परिपक्वता अवधि नाबालिग के 18 वर्ष की आयु पूरी होने की तिथि से मानी जाएगी !
एक से अधिक PPF खाते
यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो अब केवल उसके प्राथमिक खाते पर ही योजना की दर से ब्याज मिलेगा, बशर्ते कि जमा राशि प्रत्येक वर्ष की अधिकतम सीमा के भीतर हो ! शेष अतिरिक्त PPF खातों की राशि को प्राथमिक खाते में मिला दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि प्राथमिक खाता प्रत्येक वर्ष निर्धारित निवेश सीमा के भीतर रहे ! प्राथमिक और द्वितीयक खातों के अलावा किसी अन्य पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खाते पर अब कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा !
मोदी सरकार ने बदले PPF खाते के नियम , अब NRI खातों पर नही मिलेगा ब्याज
एनआरआई के PPF खाते को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं ! 30 सितंबर तक इन खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ! यह नियम उन पीपीएफ खातों पर लागू होगा जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) 1968 के तहत खोले गए थे और जिनमें फॉर्म एच के तहत खाताधारक की आवासीय स्थिति का स्पष्ट उल्लेख नहीं था !
ऐसे खोलें Public Provident Fund खाता
- एसबीआई पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें !
- ‘डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट’ पर जाएं और ‘पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ)’ चुनें !
- ‘पीपीएफ खाता खोलना (बिना शाखा में जाए)’ पर क्लिक करें !
- शर्तों को स्वीकार करें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें !
- आपके खाते का विवरण पहले से भरा होगा ! जमा राशि, नामांकित विवरण दर्ज करें और सबमिट करने से पहले घोषणाएँ चुनें !
- किसी भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रारंभिक जमा करें !
- आपका पीपीएफ खाता बन जाएगा, और खाता संख्या प्रदर्शित होगी ! पीपीएफ खाते का विवरण इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है !
- खाता खोलने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पीपीएफ रसीद, केवाईसी दस्तावेज और एक तस्वीर के साथ 30 दिनों के भीतर शाखा में जाएँ !
PPF एक सरकार समर्थित निवेश योजना है जो आकर्षक ब्याज दर और सुरक्षित रिटर्न प्रदान करती है ! खास बात यह है कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत इन रिटर्न पर टैक्स से पूरी तरह छूट मिलती है ! भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित सभी डाकघरों और बैंकों में वर्ष 2024 के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( Public Provident Fund ) खाते की ब्याज दर 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष तय की गई है !