हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है। होटल के कमरों पर जीएसटी की दर कम कर दी गई है। अब 7,500 रुपये तक के होटल कमरों पर जीएसटी की दर 12% से घटकर 5% हो गई है। यह नियम 22 सितंबर से लागू होगा। इससे यात्रियों के लिए होटलों में ठहरना सस्ता हो जाएगा।
पहले ₹7,500 के कमरे पर लोगों को ₹900 GST देना पड़ता था। अब उन्हें केवल ₹375 GST देना होगा। यानी ₹525 की बचत होगी। इस फैसले से मुख्य रूप से बजट और मध्यम श्रेणी के होटलों को मदद मिलेगी, जिससे आम लोग भी आसानी से और कम खर्च में यात्रा कर सकेंगे।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से घरेलू पर्यटन को मज़बूती मिलेगी। होटल उद्योग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनकी आय में 7-10% की वृद्धि हो सकती है। सरकार का यह कदम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
जीएसटी दरों में बड़े बदलाव
बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में ऐतिहासिक बदलावों को मंज़ूरी मिल गई। लगभग आठ साल बाद जीएसटी स्लैब सिस्टम को कम कर दिया गया है। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। अब केवल 5% और 18% वाले स्लैब ही लागू होंगे।
रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं और स्वास्थ्य व जीवन बीमा प्रीमियम अब कर-मुक्त हैं। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। तंबाकू उत्पादों पर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर मौजूदा दरें लागू रहेंगी और नई दरों की घोषणा बाद में की जाएगी।
दैनिक आवश्यकताओं पर राहत
जीएसटी परिषद ने कई घरेलू वस्तुओं पर कर कम कर दिया है। अब टॉयलेट साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, हेयर ऑयल और फेस पाउडर पर केवल 5% जीएसटी लगेगा। पहले यह दर 18% थी।
खाने-पीने की चीज़ों को भी राहत मिली है। रोटी और पराठे पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पर 12% की बजाय 5% जीएसटी लगेगा। मक्खन, घी, पनीर और डेयरी स्प्रेड भी अब 5% के स्लैब में हैं।

 
			 
                                 
                              
		 
		 
		 
		