UPS–NPS: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल, सरकार ने 25 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी थी कि जो भी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में वापस आना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें स्विच करने का मौका सिर्फ़ एक बार ही मिलेगा। इस बारे में एक बार फिर पीआईबी में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, स्विच करने के लिए कुछ खास शर्तें हैं।
वित्तीय सेवा विभाग ने 25 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि यूपीएस का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तों के अधीन एनपीएस में वापस लौटने हेतु एक बारगी वन-वे स्विच सुविधा शुरू की गई है।
यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की शर्तें
यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, और वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे-
यह परिवर्तन सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।
स्विच सुविधा उन मामलों में स्वीकार्य नहीं होगी जहां सजा निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति है या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या प्रस्तावित है।
जो कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से यूपीएस के अधीन रहेंगे।
यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि क्या है?
आप यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने के लिए केवल 30 तारीख तक ही आवेदन कर सकते हैं। आप वन-वे स्विच के ज़रिए नई पेंशन योजना में वापस जा सकते हैं। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितंबर, 2025 के बाद यूपीएस नहीं चुन सकते।
इस पहल का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में सूचित विकल्प प्रदान करना है। यूपीएस चुनकर, कर्मचारी बाद में एनपीएस में जाने का विकल्प बरकरार रख सकते हैं।