UPS Scheme : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित किया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू हो गई है और अब केंद्रीय कर्मचारियों को इससे जुड़ने का विकल्प मिल रहा है। खास बात यह है कि UPS में रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि मौजूदा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पूरी तरह से बाजार से जुड़ा हुआ है।
यूपीएस योजना क्या है?
यूपीएस दरअसल एक फंड-आधारित पेंशन प्रणाली है। इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार, दोनों का योगदान हर महीने जमा होता है और सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को नियमित पेंशन मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर महीने कम से कम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलेगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 10 साल नौकरी की हो।
यूपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है?
एनपीएस बाज़ार आधारित है, इसमें पैसा शेयर और बॉन्ड जैसी जगहों पर निवेश किया जाता है। इसलिए रिटर्न बाज़ार की चाल पर निर्भर करता है।
यूपीएस में पेंशन की गारंटी होती है और यह आपके अंतिम वेतन से जुड़ी होती है।
एनपीएस में पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति पर जमा की गई राशि के अनुसार की जाती है। यूपीएस में, सभी परिस्थितियों में न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये निर्धारित है।
यूपीएस का चयन कौन कर सकता है?
यूपीएस केवल उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 के बाद हुई है और जो वर्तमान में एनपीएस में नामांकित हैं। यह योजना रेलवे कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, आकस्मिक कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों या संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए नहीं है। मौजूदा कर्मचारी 1 अक्टूबर, 2025 तक यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। 1 अप्रैल, 2025 के बाद सेवा में आने वाले नए कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के 30 दिनों के भीतर विकल्प देना होगा।
एनपीएस से यूपीएस में ऑनलाइन कैसे स्थानांतरित करें?
इसके लिए सरकार ने ईएनपीएस पोर्टल पर आसान प्रक्रिया शुरू की है।
- eNPS पोर्टल पर जाएं।
- एनपीएस से यूपीएस माइग्रेशन विकल्प का चयन करें।
- अपना PRAN नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
- ओटीपी सत्यापन करें.
- घोषणा को पढ़ें और स्वीकार करें तथा उस पर ई-हस्ताक्षर करें।
- आधार नंबर/वीआईडी से प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और सत्यापित करें।
- यदि प्रक्रिया सफल रही तो आपको एक पावती संख्या मिलेगी और आप फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे।
- ध्यान रखें कि एक बार यूपीएस चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।
ऑफ़लाइन आवेदन विकल्प
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप फॉर्म A2 डाउनलोड करके भर सकते हैं।
इसे आपके कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित किया जाना होगा।
इसके बाद इसे DDO → PAO/CDDO → CRA को भेजा जाएगा।
इसके बाद आपका PRAN आवंटित कर दिया जाएगा और 20 दिनों के भीतर पहला अंशदान जमा करना होगा।
