Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण सामाजिक कदम उठाते हुए घुमंतू और अर्धघुमंतू परिवारों के लिए रियायती दरों पर भूमि पट्टे देने की योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य में सामाजिक समरसता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई है।
राजस्थान सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य घुमंतू और अर्धघुमंतू परिवारों को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, इन परिवारों को अधिकतम 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों पर दी जाएगी। इससे इन परिवारों को न केवल एक स्थायी निवास मिलेगा, बल्कि उनकी जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
योजना की प्रमुख तिथियां और प्रक्रिया
29 अगस्त 2024 सभी गांवों में आबादी भूमि का चिह्नन पूरा होगा।
5 सितंबर 2024 ग्राम पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि।
6 से 25 सितंबर 2024 ग्राम पंचायतों की बैठक में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
2 अक्टूबर 2024 ग्राम सभाओं में भूमि पट्टे जारी किए जाएंगे।
इस योजना के तहत, सभी ग्राम पंचायतों में 5 सितंबर 2024 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद, 7 सितंबर तक सभी आवेदनों का विवरण पंचायती राज विभाग को भेजा जाएगा।
यदि किसी ग्राम पंचायत में आबादी भूमि उपलब्ध नहीं है, तो विकास अधिकारी नई आबादी भूमि का प्रस्ताव तैयार करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी घुमंतू या अर्धघुमंतू परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई बाधा न हो।
राजस्थान सरकार की यह योजना घुमंतू और अर्धघुमंतू परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। भूमि पट्टों के माध्यम से इन परिवारों को स्थायित्व और सुरक्षा मिलेगी, जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह कदम राज्य सरकार की सामाजिक समावेशिता की दिशा में की गई पहल को और भी सशक्त बनाएगा।