आज के समय में, जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, बचत योजनाओं में भी बदलाव आ रहे हैं। ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस योजनाओं में निवेश के लिए अभी भी आपको शाखा जाना पड़ता है। लेकिन अब एक ऐसी योजना है जहाँ आप घर बैठे ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं।
यह योजना है सुकन्या समृद्धि योजना – भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण लघु बचत योजना। अब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर पीएनबी वन ऐप के ज़रिए इस योजना में खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) क्या है?
सुकन्या समृद्धि योजना एक सरकारी बचत योजना है जो लड़कियों की भविष्य की ज़रूरतों, जैसे उच्च शिक्षा और विवाह, के लिए बनाई गई है। माता-पिता या संरक्षक अपनी 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोल सकते हैं।
इस योजना पर 8.2% वार्षिक ब्याज दर मिलती है, जो सामान्य बैंक बचत खातों और कई अन्य योजनाओं से कहीं अधिक है। इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत कर छूट भी मिलती है। परिपक्वता राशि पूरी तरह से कर-मुक्त है, जो इस योजना को बेहद आकर्षक बनाती है।
SSY अब ऑनलाइन उपलब्ध है
पहले आपको SSY खाता खुलवाने के लिए डाकघर या बैंक शाखा जाना पड़ता था। लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने इस योजना को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। PNB One ऐप के ज़रिए आप घर बैठे SSY खाता खुलवा सकते हैं।
यह सुविधा केवल खाता खोलने के लिए है। खाता बंद करने, पैसे निकालने या समय से पहले बंद करने के लिए भी आपको बैंक या डाकघर जाना होगा।
पीएनबी वन ऐप के साथ एसएसवाई खाता खोलने के चरण
- पीएनबी वन ऐप खोलें और लॉग इन करें।
- मुख्य मेनू पर जाएं और ‘सेवाएं’ चुनें।
- ‘सरकारी पहल’ पर क्लिक करें।
- ‘सुकन्या समृद्धि खाता खोलना’ चुनें।
- स्क्रीन पर पूछे गए विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और प्रक्रिया पूरी करें।
- एक बार खाता खुल जाने के बाद आप उसी ऐप के माध्यम से निवेश भी कर सकते हैं।
एसएसवाई खाता कौन खोल सकता है?
- लड़की की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- माता-पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं।
- एक परिवार अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोल सकता है।
- तीसरे खाते की अनुमति केवल विशेष मामलों में ही दी जाती है, जैसे जुड़वां बेटियों का जन्म।
निवेश सीमा और लाभ
- न्यूनतम जमा: ₹250 प्रति वर्ष
- अधिकतम जमा: ₹1.5 लाख प्रति वर्ष
- अवधि: खाता खुलने से 21 वर्ष तक अथवा बेटी के 18 वर्ष की आयु होने के बाद उसकी शादी तक सक्रिय रहता है।
- रिटर्न: सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों के साथ कर-मुक्त।