1. हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण एलान किया है, जो कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डन और अन्य पदों पर लागू होगा। 2. अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु सीमा में पांच वर्ष की और ग्रुप सी और डी के पदों के लिए तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। 3. अगर कोई अग्निवीर व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण देगी।
विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हरियाणा की भाजपा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा एलान किया है। अब कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डन के साथ-साथ अन्य पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की महत्वपूर्ण घोषणाएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवाददाता सम्मेलन में इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, खनन रक्षक, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) के पदों पर सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
आयुसीमा में भी छूट
मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि ग्रुप सी और डी के पदों पर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि, यह छूट अग्निवीर के पहले बैच के लिए पांच वर्ष की होगी।
व्यवसाय शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण
यदि कोई अग्निवीर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो सरकार उसे पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण भी उपलब्ध कराएगी।
प्राथमिकता के आधार पर हथियार लाइसेंस
सैनी ने यह भी घोषणा की कि अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार के लाइसेंस दिए जाएंगे।
औद्योगिक इकाइयों में रियायतें
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों के लिए भी एक बड़ा एलान किया है। जो इकाइयां पूर्व अग्निवीरों को रोजगार देंगी, उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन पर नियुक्त करती है, तो सरकार उस इकाई को 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी देगी।
अग्निपथ योजना का परिचय
अग्निपथ योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा। इन में से 25% को अगले 15 वर्षों तक सेवा में बनाए रखने का प्रावधान है।