Haryana News:हरियाणा के रोहतक जिले में उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने नागरिकों को आगाह किया है कि वे जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त न करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार का निवेश करना कानूनी रूप से जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि ये कॉलोनियां नियमितीकरण नीति के अंतर्गत नहीं आती हैं। अतः भविष्य में भी इनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
अवैध कॉलोनी पर होगी कार्रवाई
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि प्रशासन द्वारा इन अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के बाद आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें तोड़फोड़ की कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करवाना शामिल है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी मेहनत की कमाई अवैध निर्माणों में लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये न केवल नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि भविष्य में उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। प्रशासन लगातार इन अवैध कॉलोनियों पर नजर बनाए हुए है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
प्लाट खरीदने की अपील
जिला नगर योजनाकार सुमनदीप ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने या किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में शामिल न हों। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति अवैध निर्माण करेगा, वह स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि प्रशासन समय-समय पर अवैध निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई करता रहेगा। उन्होंने नागरिकों को सचेत किया कि डीलरों और भू-माफियाओं के बहकावे में आकर अपनी जमा पूंजी व्यर्थ न गंवाएं।
अवैध कॉलोनी की सूची
इसके अलावा, प्रशासन ने यह भी बताया कि कोई भी नागरिक इन अवैध कॉलोनियों की सूची स्थानीय तहसील कार्यालय एवं लघु सचिवालय में देख सकता है। यदि किसी को कोई संदेह हो तो वे किसी भी कार्य दिवस में संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं और उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन का उद्देश्य नागरिकों को ठगी और भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है।