कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना भी चलाता है ! जिसके तहत EPF खाता धारक 58 साल की उम्र में मासिक पेंशन के हकदार होते हैं ! हालांकि, कुछ शर्तों के तहत, वे 50 साल की उम्र में भी मासिक पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं ! अगर उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली हो !
10 साल की नौकरी पर 50 की उम्र में मिलेगी पेंशन, जानें EPFO स्कीम की डिटेल्स
इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन विधवा और चाइल्ड पेंशन योजना भी चलाता है ! आइए, इन सभी प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम्स के बारे में विस्तार से जानते हैं !
Employees’ Provident Fund Organisation – सुपरएनुएशन पेंशन
EPF खाता धारकों को यह पेंशन 58 साल की उम्र और 10 साल की सर्विस पूरी होने पर मिलती है ! अगर सदस्य 58 वर्ष के बाद सेवारत भी हो तब भी उसे 58 वर्ष की आयु पुरे करने के अगले दिन से ही इस पेंशन का लाभ मिलेगा !
EPFO Pension Scheme – पूर्व पेंशन
अगर EPF खाताधारक की उम्र 50 साल से ज्यादा है ! उन्होंने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है ! और अब किसी गैर-EPF ऑर्गनाइजेशन में काम कर रहे हैं ! तो वे पूर्व पेंशन के लिए योग्य हैं ! हालांकि, इस पेंशन की राशि सुपरएनुएशन पेंशन 58 साल पर मिलने वाली से हर साल 4% कम होती है !
उदाहरण के लिए, अगर आपको 58 साल की उम्र में ₹10,000 मासिक पेंशन मिलती है ! तो उसे पूर्व पेंशन के तहत 57 साल की उम्र में 4 फीसदी की दर के अनुसार ₹9,600 और 56 साल पर ₹9,200 पेंशन मिलेगी !
Employees’ Provident Fund Organisation – विधवा और चाइल्ड पेंशन
अगर सदस्य की नौकरी में रहते हुए EPF खाता धारक की मृत्यु हो जाती है ! तो उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को एक साथ पेंशन दी जाती है ! यदि सदस्य के दो से अधिक बच्चे हैं ! तो पहले दो बच्चे, जो 25 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी ! वहीं, जब बड़ा बच्चा 25 साल से बड़ा हो जाएगा तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी ! और तीसरे की पेंशन शुरू हो जाएगी ! इस तरह से क्रम चलता रहेगा !
इस स्थिति में 50 साल की उम्र या 10 साल की सर्विस का नियम लागू नहीं होता ! पेंशन के लिए भी सदस्य का एक महीने का अंशदान भी जमा होना भी पर्याप्त है ! इन तीन प्रमुख पेंशन के अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अन्य प्रकार की पेंशन भी ऑफर करता है ! जिनमें ऑर्थरिटी पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, नॉमिनी पेंशन, और डेपेंडेंट पेंशन शामिल हैं !
EPFO Pension Scheme – डिसेबल्ड पेंशन
अगर EPF अकाउंट होल्डर स्थायी या अस्थायी रूप से disable हो जाते हैं ! तो वे इस पेंशन के लिए पात्र होंगे ! इसके लिए 10 साल की सेवा या 50 साल की न्यूनतम उम्र की जरूरत नहीं है ! यहां तक कि अगर किसी ने सिर्फ एक महीने का योगदान दिया है ! तो भी वे इस पेंशन के लिए योग्य हैं !
Employees’ Provident Fund Organisation – अनाथ पेंशन
अगर EPF अकाउंट होल्डर और उनकी विधवा का निधन हो जाता है ! तो 25 साल से कम उम्र के दो बच्चों को orphan pension मिल सकती है ! जैसे ही बच्चे 25 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं ! यह पेंशन बंद हो जाएगी !
EPFO Pension Scheme – नॉमिनी पेंशन
अगर EPF अकाउंट होल्डर ने अपने निधन के बाद किसी को पेंशन के लिए नॉमिनेट किया है ! तो वह nominee पेंशन प्राप्त कर सकता है ! यह e-nomination कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पोर्टल पर की जा सकती है !
Employees’ Provident Fund Organisation – डिपेंडेंट पेरेंट्स पेंशन
अगर EPF अकाउंट होल्डर अविवाहित है और उनका निधन हो जाता है ! तो उनके पिता और पिता के निधन के बाद उनकी मां को जीवनभर पेंशन मिलने का प्रावधान है ! यह पेंशन माता-पिता को तभी मिलेगी यदि सदस्य ने किसी को नामांकित नहीं किया हो !