Delhi NCR Traffic Rules : 15 साल पुराने वाहन रखने वालों के लिए अहम अपडेट आया है। इस अपडेट के अनुसार अब दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR Vehicle policy) में कई नियम बदल गए हैं। वाहनों से जुड़े कई तरह के नियम होते हैं, अब दिल्ली एनसीआर में इन नियमों में से कई नियम ऐसे हैं जो लागू नहीं होंगे। इसका प्रभाव लाखों वाहन मालिकों पर पड़ेगा। आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से खबर में।
आपके पास बाइक, कार या कोई अन्य वाहन है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। सरकार की ओर से 15 साल पुराने वाहनों को लेकर बड़ा अपडेट (15 years old vehicles rules) आया है। सरकार की ओर से पुराने वाहनों को लेकर नियम बनाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR new vehicle policy rules) के लिए ये नियम लागू नहीं होंगे। ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए भी इन नियमों के बारे में जान लेना जरूरी है।
रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़े, नोटिफिकेशन भी जारी –
सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस को बढ़ाते हुए नए रेट साझा किए हैं। 15 साल से पुराना वाहन रखने वालों के लिए अहम बात यह है कि वाहन का रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration rules 2025) दोबारा करवाने के लिए जेब अधिक ढीली करनी होगी। सरकार की ओर से अब बाइक, कार, बस और ट्रक समेत सभी वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क (Vehicle Registration charges in Delhi) बढ़ा दिए गए हैं।
वाहन के अनुसार ये रेट किए तय-
अलग अलग स्रोतों से हासिल जानकारी के अनुसार अब सरकार ने अलग-अलग वाहनों के लिए वाहन रजिस्ट्रेशन (Delhi NCR vehicle registration fees) के लिए नई दरें तय की हैं। सूत्रों की मानें तो नई दरों अनुसार अब 5 हजार रुपये में बाइक का पंजीकरण कराते हुए इसके लिए वैधता ली जा सकेगी। इसकी दरों में 5 गुना बढ़ौतरी हुई है। कार की वैधता (vehicle validity in Delhi NCR) के लिए 10 हजार रुपये चुकाने होंगे, जो अब दोगुने हो गए हैं। ट्रक जैसे हैवी वाहन का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दोगुना शुल्क रखा गया है। यह 40 हजार से बढ़ाकर 80 हजार कर दिया गया है। सभी शुल्कों में जीएसटी (GST) अलग से जोड़ा जाएगा
इतने साल की मिलेगी अतिरिक्त वैधता-
वाहन की शुरुआती 15 साल की वैधता (vehicle validity in Delhi NCR) खत्म होने के बाद उसे फिर से सिर्फ 5 साल की और अतिरिक्त वैधता के साथ पंजीकृत किया जा सकेगा। इस तरह से वाहन की लाइफ 20 साल तक हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत यह भी है कि दिल्ली-एनसीआर (delhi NCR traffic rules) में नई दरों का नियम लागू नहीं होगा। लोगों के इस बारे में अपडेट नियमों व व्हीकल सक्रेप पॉलिसी (vehicle scrap policy India 2025) के बारे में जानकारी होनी जरूरी है।
लगातार किए जा रहे ये दावे-
हालांकि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स में लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि इस क्षेत्र में 10 साल पुराने डीज़ल के वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने का आदेश जारी किया हुआ है। इस हिसाब से तो वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन (vehicle registration rules) हो ही नहीं सकता। इस नियम से कई वाहन चालकों को मायूसी मिली है।