सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी पा रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इससे कर्मचारियों को विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र के लाखों-करोड़ों कर्मचारियों के लिए यह अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है।
कर्मचारियों के लिए सरकार लगातार नए-नए फैसले ले रही है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से एक और फैसला लिया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए सरकार एक नोटिफिकेशन जारी कर रही है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारियों को विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। कर्मचारी अपनी इच्छा से विकल्प का चयन कर सकेंगे।
विभाग की ओर से नोटिफिकेशन किया गया जारी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग (Department of Pension and Pensioners Welfare) की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प दिया गया है। अब इस विकल्प को चुनने के लिए नोटिफाई जारी कर दिया गया है।
1 अप्रैल 2025 से लागू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम
केंद्र में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की ओर से 24 अगस्त 2024 को इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद वित्तीय सेवा विभाग की ओर से 24 जनवरी 2025 को एनपीएस (NPS Scheme) के अंतर्गत एक विकल्प योजना के रूप में यूपीएस को नोटिफाई किया गया था। इसके अनुसार कर्मचारियों के पास ऑप्शन है कि वह नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत।
क्या है योजना की शर्तें
केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2025 (Central Civil Services Rules 2025) के तहत योजना की कुछ शर्ते भी हैं। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पहले नामांकन करना होगा। इसमें सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 साल पहले या वीआरएस लेने से 3 महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में जाने की सुविधा दी गई है। कर्मचारी और सरकार इसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। इस योजना के तहत अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो नई पेंशन योजना के तहत लाभ का विकल्प है।
वित्त मंत्रालय ने कही यह बात
वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बात कही गई है। अगस्त में वित्त मंत्रालय ने विकल्प चुनने की वन टाइम सुविधा शुरू करने का ऐलान किया था, अब वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा है कि वन टाइम सुविधा सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिन्होंने भी यूपीएस का विकल्प चुना है उनको एनपीएस में जाने के लिए रिटायरमेंट से 1 साल पहले या वीआरएस लेने से 3 महीने पहले अपना विकल्प चुनना होगा।