अगर आपका कन्फर्म टिकट है और फिर भी आपकी ट्रेन छूट गई, तो घबराने की जरूरत नहीं! रेलवे के एक खास नियम हैं। ज्यादातर यात्रियों को इस नियम की जानकारी नहीं होती, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आखिर यह नियम क्या है और इसे कैसे अप्लाई करें? नीचे जानें पूरी डिटेल।
ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या टिकट रिफंड होगा (Train Ticket Refund Rules)? और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए किया जा सकता है? रेलवे के नियमों के मुताबिक यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सी टिकट है. देश में ज्यादातर लोग सफर के लिए सबसे पहले ट्रेन टिकट बुक करते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर ही दूसरे विकल्पों पर विचार करते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से ट्रेन छूट जाती है और लोग मान लेते हैं कि अब उनका टिकट बेकार है. क्या वाकई ऐसा होता है? अगर ट्रेन छूट जाती है तो क्या आप उसी टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर कर सकते हैं? या फिर आपको नई टिकट लेनी होगी? इस बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती. आइए जानते हैं रेलवे (Indian Railways) के नियम क्या कहते हैं.
ट्रेन छूट जाने पर क्या करें?
ट्रेन छूट जाना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है. ऐसे में सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या टिकट रिफंड होगा (Train Ticket Refund Rules)? और दूसरा यह कि क्या उसी टिकट का इस्तेमाल दूसरी ट्रेन में सफर करने के लिए किया जा सकता है? रेलवे के नियमों के अनुसार, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन सी टिकट है।
क्या आप जनरल टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं?
अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप बिना किसी परेशानी के उसी कैटेगरी की दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि, अगर आप दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होते। अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं, तो टीटीई आपको बिना टिकट वाला यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है।
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है तो क्या होगा?
अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। ऐसा करते पकड़े जाने पर टीटीई आपको बिना टिकट यात्री मान सकता है और नियमों के मुताबिक जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, अगर आप जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सही तरीका यही है कि आप रिफंड के लिए आवेदन करें (TDR फाइलिंग) और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नई टिकट लें।
TDR फाइल करने का तरीका (TDR फाइलिंग नियम):
अगर ट्रेन छूट गई है तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल (TDR फाइलिंग) करना होगा। अगर टिकट काउंटर से लिया गया है तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा। आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर TDR फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
TDR ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया (TDR फाइलिंग ऑनलाइन)
अगर टिकट ई-टिकट है तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा।
“ट्रेन” विकल्प पर क्लिक करें और “TDR फाइल करें” का विकल्प चुनें।
फिर अपना टिकट चुनें, कारण चुनें और TDR फाइल करें।
रिफंड की रकम अधिकतम 60 दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट या वॉलेट में वापस आ जाएगी।
टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के क्या नियम हैं?
रेलवे के नियमों के मुताबिक, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता।
अगर आप ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो 25% राशि काट ली जाएगी। अगर आप 12 से 4 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, तो 50% राशि काट ली जाएगी। वेटिंग लिस्ट और आरएसी टिकट ट्रेन के प्रस्थान से 30 मिनट पहले तक रद्द किए जा सकते हैं, इसके बाद कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो घबराएं नहीं। अगर आपके पास जनरल टिकट है, तो आप दूसरी ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन टिकट के मामले में सबसे अच्छा विकल्प रिफंड (TDR) के लिए आवेदन करना है। दूसरी ट्रेन में यात्रा करने से पहले नया टिकट जरूर बनवा लें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।