New Rule For School : स्कूलों को लेकर भी सरकार की तरफ से नए नियम बनाए गए हैं जिनके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन लेकर आने पर बैन लगा दिया गया है और नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं स्कूल में मोबाइल फोन से जुड़े इस नियम के बारे मे विस्तार से।
स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को लेकर एक बड़ा नियम बनाया गया है जिसका उल्लंघन करने पर जुर्माना भी करना पड़ सकता है। आपको बता दे की अब स्कूलों में विद्यार्थी मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकेंगे और अगर इस नियम के बावजूद भी विद्यार्थी स्कूल में फोन का इस्तेमाल करते हैं तो फोन जब्त करने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए खबर के माध्यम से जानते हैं किस दिन से और किन स्कूलों में लागू (New Rule For School) होगा यह नियम।
आपको बता दे कि हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh Government) की तरफ से अपने राज्य के स्कूलों के लिए यह नया नियम बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि स्कूल में बच्चे मोबाइल फोन लेकर न आए और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करें तो उस पर जुर्माना लगाया जाएं।
सरकार द्वारा जारी की गई घोषणा से पता चला है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाने का फैसला किया है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) ने इस निर्णय की घोषणा की। यह आदेश राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा, जिसके तहत विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग (Use Of Mobile Phone) पर पूरी तरह रोक रहेगी।
इस दिन से लागू होगा नियम
बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister Of Himachal Pradesh) ने यह बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 1 मार्च 2026 से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिलासपुर (Bilaspur News) जिले के घुमारवीं में आयोजित 69वें नेशनल स्कूल गेम्स अंडर-19 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में कहा कि राज्य सरकार विश्व-स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रही है, ताकि छात्र इंटरनेशलन लेवल पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal Pradesh News) ने मोबाइल प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी छात्र के पास मोबाइल फोन पाया गया तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि इसके साथ-साथ अभिभावकों को स्कूल में आयोजित आवश्यक काउंसलिंग सत्रों में शामिल होना जरूरी होगा।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किया जाएगा तैयार
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिक्षा विभाग को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसमें बार-बार होने वाले नियम उल्लंघनों को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करना होगा। उन्होंने बताया कि लंच ब्रेक और स्कूल समय के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से छात्रों का ध्यान पढ़ाई और उनके सर्वांगीण विकास से भटकता है।
गर्ल्स हॉस्टल का भी होगा निर्माण
नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की टीम की जीत पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए 20 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने मोरसिंगी में एक नए गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण (Construction of girls hostel) की भी घोषणा की।
इन राज्यों के लिए भी बने नियम
देश के कई राज्यों ने स्कूल परिसरों में मोबाइल फोन के उपयोग (Use of mobile on school premises) पर नियम लागू कर दिया है। इस सूची में बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बिहार में कक्षा पहली से बारहवीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक है, हालांकि वहां किसी तरह के जुर्माने का प्रावधान नहीं रखा गया है।
वहीं गुजरात और महाराष्ट्र में भी स्कूलों के लिए मोबाइल उपयोग से जुड़े नियम (Rules related to mobile phone usage) बनाए गए हैं, लेकिन इन राज्यों में अभी तक जुर्माना लगाने की व्यवस्था लागू नहीं की गई है।
