Employees Retirement : सरकार समय-समय पर कर्मचारियों के लिए बड़े अपडेट जारी करती है और अब हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट (Employees Retirement News) को लेकर बड़ा बदलाव किया है। आइए खबर के माध्यम से जानते हैं कि सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर क्या बदलाव किया है।
कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। अगर आप भी सरकार कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। दरअसल, बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु (Retirement age of employees)में बड़ा बदलावा किया है। आइए खबर के माध्यम से विस्तार से जानते हैं इस बारे में –
कितनी होगी अब रिटायरमेंट की उम्र
नए फैसले के तहत अब ऐसे कर्मचारियों की हरियाणा के सरकारी विभागों (Government departments of Haryana), बोर्ड-निगमों और सरकारी कंपनियों में अब केवल दिव्यांग, नेत्रहीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी ही 60 साल की आयु तक सरकारी नौकरी कर सकेंगे। अन्य सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 58 साल का होते ही सेवानिवृत्त होना होगा।
हरियाणा सिविल सेवा नियम में हुआ बदलाव
रिटायरमेंट की उम्र में यह बदलाव राज्य कर्मियों के लिए किया गया है। जब तक मंत्रिमंडल की स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक किसी भी कर्मचारी और अधिकारी को 58 साल की उम्र पूरी होते ही सेवा विस्तार नहीं मिलेगा। वित्त विभाग (finance department) ने इस बारे में आदेश जारी किया है। वित्त विभाग ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और एसडीएम को आदेश दिए हैं।
हरियाणा सिविल सेवा नियम (Haryana Civil Service Rules) में बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक हर सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के बाद उस महीने के आखिरी दिन दोपहर को सेवानिवृत्त होगा।
किन कर्मचारियों की 60 साल पर होगी रिटायरमेंट
बता दें कि जिस भी सरकारी कर्मचारी की जन्मतिथि महीने के आखिर दिन होती है तो उस कर्मचारी को उसी दिन की दोपहर को सेवा से रिटायर्ड किया जाएगा। 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग, जिन कर्मचारियों की देखने की क्षमता कम है और चतुर्थ कैटेगरी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए रिटायरमेंट आयु (Retirement age for officers) 60 साल रहने वाली और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट उम्र 58 साल है।
रिटायरेमेंट से पहले कार्यालय आदेश होंगे जारी
जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ सार्वजनिक हित और असाधारण कंडिशन में ही किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट आयु (Retirement age of employee) के बाद सेवा में रखा जाएगे, लेकिन इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि जिन कर्मचारियों एक आंख है वो अंधें या दिव्यांग व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। रिटायरमेंट के लिए पात्रित कर्मचारियों (Employees eligible for retirement) को सेवानिवृत्ति वाले महीने की 7 तारीख को एक कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा, जिसकी प्रति हरियाणा के प्रधान को भेजनी होगी। ऐसे में सस्पेंड सरकारी कर्मचारी को पुनः सेवा में रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है।
उच्च पद पर नियुक्ति प्राधिकारी लेगा आखिरी निर्णय
इसके साथ ही सेवा में रहते हुए विकलांग होने वाली सरकारी कर्मचारी(government employee news) को 58 साल की आयु प्राप्त करने से तीन महीने पहले अपने विभागाध्यक्ष को जानकारी साझा करनी होगी और उन्हें इसकी जांच करानी होगी। यह जांच रोहतक में मौजुद स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा बोर्ड एवं पीजीआइएमईआर के निदेशक द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड से करानी होगी।
जैसे ही बोर्ड से चिकित्सा रिपोर्ट (medical report from board) मिलती है तो उस पर उच्च पद पर नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को सेवा विस्तार देने और नहीं देने का आखिरी फैसला लेगा।
