Haryana News : प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया है। वर्ष 2002 से कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत ड्राइवर्स को अब उनकी नियुक्ति तिथि से ही स्थायी किया जाएगा। इस फैसले से सैकड़ों कर्मचारियों (employees) को पुरानी पेंशन, एसीपी और अन्य सेवा लाभ मिलेंगे, जिससे उनकी नौकरी और भविष्य दोनों सुरक्षित होंगे।
परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त ड्राइवर्स को अब उनकी अपॉइंटमेंट डेट से ही नियमित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी को जारी वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें सभी 347 चालकों को वर्ष 2006 से नियमित माना गया था। नए फैसले के तहत इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme for employees) के साथ-साथ फैमिली पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा।
परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों (Roadways General Managers) और वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता (मंत्री कार अनुभाग) एवं राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले जनवरी में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग (Haryana State Transport Department) के विभिन्न आगारों में वर्ष 2002 से संविदा आधार पर कार्यरत चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। अब नए आदेश के तहत इन्हें वर्ष 2002 में हुई नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से ही नियमित माना जाएगा।
इन चालकों की क्वालीफाइंग सर्विस की गणना (Calculation of qualifying service) उनकी वर्ष 2002 की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से की जाएगी। इसी आधार पर उन्हें एसीपी सहित सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, सभी संबंधित चालकों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा और उन्हें फैमिली पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा।
इन चालकों के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) का नया खाता खोला जाएगा। सभी संबंधित लाभ 31 अगस्त 2024 तक कल्पित (नोशनल) रूप में और 1 सितंबर 2024 से वास्तविक रूप में प्रदान किए जाएंगे।
