DDA New Rules – दिल्ली में DDA फ्लैट्स में रहने वालों के लिए 1 अप्रैल से बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में ये जिम्मेदारी खुद संभालेगा। नई व्यवस्था के तहत सर्विस चार्ज, भुगतान नियम और सुविधाओं में बदलाव किया गया है, जिसे जानना हर फ्लैट मालिक के लिए जरूरी है-
दिल्ली में DDA फ्लैट्स में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में फ्लैट्स के रोज़मर्रा के रखरखाव की जिम्मेदारी खुद संभालेगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।
अब तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी स्पष्ट न होने के कारण कई सोसाइटियों में समस्याएं आती थीं, जिन्हें नई व्यवस्था से दूर करने की कोशिश की जाएगी।
अब फ्लैट मालिकों को देना होगा सर्विस चार्ज-
नई व्यवस्था के तहत फ्लैट मालिकों से हर तीन महीने में सर्विस चार्ज वसूला जाएगा। इस राशि का उपयोग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य जरूरी रखरखाव कार्यों में किया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रत्येक तीन माह में बिल जारी करेगा, जिसका भुगतान फ्लैट मालिकों को तय समयसीमा के भीतर करना होगा।
नई व्यवस्था में DDA कौन-कौन से काम संभालेगा-
नई व्यवस्था लागू होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से जुड़े कई अहम कार्यों की जिम्मेदारी खुद निभाएगा। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, कॉमन एरिया (common area) की नियमित सफाई, छत और पानी की टंकियों की सफाई, बेसमेंट का रखरखाव तथा लिफ्ट और बिजली से जुड़े सिस्टम की देखरेख शामिल होगी।
इसके अलावा सीढ़ियों, लिफ्ट लॉबी और कॉरिडोर जैसे कॉमन एरिया में होने वाली छोटी-मोटी मरम्मत का काम भी कराया जाएगा। कचरा निस्तारण क्षेत्रों की नियमित सफाई और गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाली पानी की पाइपलाइन (pipeline) की देखभाल की जिम्मेदारी भी दिल्ली विकास प्राधिकरण संभालेगा।कब तक मेंटेनेंस करेगा DDA-
दिल्ली विकास प्राधिकरण तब तक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी (Responsible for the maintenance of the housing complex) संभालेगा, जब तक किसी हाउसिंग पॉकेट में 80 प्रतिशत फ्लैट्स में लोग रहने नहीं लगते या वहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) का पंजीकरण नहीं हो जाता। इन दोनों में से जो भी प्रक्रिया बाद में पूरी होगी, उस समय तक मेंटेनेंस का काम DDA के पास ही रहेगा।
अगर कुछ फ्लैट अभी भी नहीं बिके हैं, तो उनके लिए भी DDA संबंधित RWA को सर्विस चार्ज देगा। कैसे तय होगा सर्विस चार्ज-
मेंटेनेंस के लिए लिया जाने वाला शुल्क फ्लैट के आकार और उसकी कैटेगरी के अनुसार तय किया जाएगा, जिस पर अलग से GST भी देना होगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) ने शुरुआत में ये दरें अनुमानित खर्च के आधार पर तय की हैं, हालांकि भविष्य में सालाना खर्च और महंगाई को देखते हुए इनमें बदलाव किया जा सकता है।
फ्लैट मालिकों को बिल (bill to flat owners) जारी होने के बाद 10 दिनों के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान की सुविधा ऑनलाइन के साथ-साथ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बने कैश काउंटर (cash counter) पर भी उपलब्ध होगी। तय समय पर भुगतान न करने की स्थिति में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ सकता है। जानें क्यों लिया गया यह फैसला-
पहले फ्लैट बेचते समय दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल बड़े मरम्मत कार्यों के लिए एक बार का शुल्क लेता था, जबकि रोजमर्रा की देखभाल के लिए कोई नियमित व्यवस्था नहीं थी। इसी कारण कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मेंटेनेंस से जुड़ी समस्याएं (Maintenance issues in housing complexes) सामने आती थीं। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे लोगों को रहने के लिए अधिक सुविधाजनक माहौल मिल सकेगा।
