उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) ने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब मकान मालिक बदलने पर बिजली का नया कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने के लिए पुराने मालिक से एनओसी नहीं लेना होगा।
UP News: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन (UPPCL) ने एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब मकान मालिक बदलने पर बिजली का नया कनेक्शन या पुराने कनेक्शन में नाम परिवर्तन कराने के लिए पुराने मालिक से एनओसी नहीं लेना होगा।
संपत्ति हस्तांतरण के बाद नया कनेक्शन लेने या नाम बदलवाने में अब उपभोक्ताओं को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन आने के साथ ही बिजली महकमे के अधिकारी मुलाकात करेंगे और जल्द से जल्द कनेक्शन देने का काम करेंगे। कई बार पुराने मालिक से संपर्क न होने पर एनओसी लेना मुश्किल होता था। अब यह बाधा खत्म हो गई है।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, और अधिशासी अभियंता को आदेश जारी किया है। सभी श्रेणी के आवेदन के संबंध में तय समय सीमा के अंदर कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा:
बड़े उपभोक्ताओं को अल्पकालीन और स्थाई कनेक्शन दिए जाने के संबंध में अधिकारी बैठक करेंगे। रेहड़ी-पटरी आदि श्रेणी के उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर से एलएमवी-टू (कामर्शियल) श्रेणी में कनेक्शन दिया जाएगा।
हर पखवाड़े कनेक्शन की समीक्षा की जाएगी और आवेदन लंबित रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रबंधन ने कम भार के नए कनेक्शन के आवेदन पर प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था की है।
यूपी बिजली विभाग की नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब बिना एनओसी के बिजली का नया कनेक्शन और नाम परिवर्तन कराने की प्रक्रिया आसान हो गई है। इससे उपभोक्ताओं का समय और श्रम दोनों की बचत होगी।