आजकल सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ, वाहनों को स्टिकर से सजाने का चलन भी बढ़ रहा है। कुछ लोग अपने वाहनों को स्टिकर से आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो कुछ लोग सामाजिक संदेश या अपनी पसंद की चीज़ों को स्टिकर के माध्यम से दिखाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाहनों पर स्टिकर लगाने के भी कुछ नियम हैं? इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है और कुछ मामलों में तो आप पर IPC की धाराओं के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।
वाहन पर स्टिकर लगाने के नियम:
- नंबर प्लेट पर स्टिकर नहीं: मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
- आपत्तिजनक स्टिकर नहीं: वाहन पर किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक, अश्लील, या सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला स्टिकर नहीं लगाया जा सकता है।
- सामने के शीशे पर स्टिकर नहीं: वाहन के सामने वाले शीशे पर स्टिकर लगाना ड्राइवर के विजन को बाधित कर सकता है, इसलिए यह गैरकानूनी है।
- हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP): अगर आपके वाहन पर HSRP नंबर प्लेट है, तो उस पर कोई भी अतिरिक्त स्टिकर लगाना गैरकानूनी है।
स्टिकर लगाने के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और IPC धाराएं:
- नंबर प्लेट पर स्टिकर: अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर स्टिकर लगा है, तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192 के तहत आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- आपत्तिजनक स्टिकर: अगर आपके वाहन पर आपत्तिजनक स्टिकर पाया जाता है, तो आप पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 294 के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें तीन महीने तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
- सामने के शीशे पर स्टिकर: सामने के शीशे पर स्टिकर लगाने पर भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ध्यान देने योग्य बातें:
- स्टिकर लगाते समय ध्यान रखें कि वे नियमों के अनुसार हों।
- आपत्तिजनक या अश्लील स्टिकर लगाने से बचें।
- अपने वाहन के सामने वाले शीशे पर स्टिकर न लगाएं।
- नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे न सिर्फ हम सुरक्षित रहते हैं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे कानूनी सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कृपया किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें।