EPfo Rule Change: ईपीएफओ द्वारा नया नियम जारी किया गया है ईपीएफओ द्वारा जारी एस ओ पी के अनुसार अब सब्सक्राइबर्स या फाउंडेशन को अकाउंट वेरीफाई करने में 14 दिन से अधिक समय मिलेगा।
EPFO Rule Change: ईपीएफओ ने अपने सभी मेंबर्स के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूं ए एन के फ्रिज और डी फ्रिज के लिए बनाया गया है।
इसको लेकर ईपीएफओ द्वारा नया नियम जारी किया गया है ईपीएफओ द्वारा जारी एस ओ पी के अनुसार अब सब्सक्राइबर्स या फाउंडेशन को अकाउंट वेरीफाई करने में 14 दिन से अधिक समय मिलेगा।
EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को प्रत्येक प्रकार की सुविधा देने के लिए हर टाइम नए-नए कदम उठाता रहता है पिछले दिनों ही अपने एक सर्कुलर जारी किया है इस सर्कुलर के अनुसार EPFO UAN को फ्रिज और डी फ्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रोसीजर तैयार किया है।
इस sop के तहत जिन इपीएफ अकाउंट से फेक ट्रांजैक्शन या फ्रॉड होने की आसंका है उन्हें वेरिफिकेशन के प्रक्रिया से गुजरना होगा।
इस प्रक्रिया में ईपीएफओ अकाउंट होल्डर को mid, UAN, और इंस्टीट्यूशंस के लिए वेरीफिकेशन करवानी होगी। इस वेरिफिकेशन के द्वारा यह है निश्चित किया जाएगा कि इपीएफ अकाउंट में मौजूद राशि सिक्योर है या नहीं है।
ईपीएफओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब किसी सब्सक्राइबर या फिर फाउंडेशन को अकाउंट वेरीफिकेशन के लिए 30 दिन से अतिरिक्त 14 दिन का समय मिलेगा इसका साफ मतलब यह है कि पहले जहां वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का टाइम मिलता था वहीं पर अब आगे से 14 दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है।
ईपीएफओ अकाउंट फ्रीज क्या है
ईपीएफओ के अनुसार इपीएफ अकाउंट को फ्रिज का मतलब कई कैटिगरीज को डीएक्टिवेट करना होता है। इसे आसान भाषा में जाने तो इपीएफ अकाउंट की कुछ सुविधा को निष्क्रिय करना है इपीएफ अकाउंट फ्रीज में जाने कितनी कैटेगरी या शामिल होगी।
Unified portal पर login करना
कोई नया UAN developeकरना
Member profile और employer DSC मैं कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
कोई डिपॉजिट जो एम आई डी में
अपेंडिक्स ई वीडीआर स्पेशल या वीडिआर ट्रांसफर इन के जरिए किया गया है।
Claim gentlemant,fund transfer ,withdrawal
Pan के जरिए कोई नए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन।
ईपीएफओ अकाउंट फ्रिज हो जाने पर उसे डी फ्रिज करवाने के लिए क्या करना होगा
कैटिगरी ए में यूएएन या फिर फाउंडेशन के लिए हेड ऑफिस की ओर से पहचान और कांटेक्ट किया जाता है।
प्रोफाइल में किसी भी तरह का बदलाव शामिल होगा।
यूए एन अथॉरिटी अप्रूवल के बिना अपेंडिक्स ई, वीडीआर स्पेशल, स्पेशल 10d ,vdr transfer in ट्र आदि के माध्यम से सबमिट किया जा सकता है