1 सितंबर 2024 से GSTR-1 फाइल करने के लिए वैध बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। यह नियम GST नियम 10A के तहत लागू किया गया है। इसके तहत, पंजीकरण प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर करदाता को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी GST पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। अगर कोई करदाता यह जानकारी नहीं देता, तो वह GSTR-1 फाइल नहीं कर सकेगा।
GSTN ने क्या कहा?
GST नेटवर्क (GSTN) ने एक सलाह जारी करते हुए कहा कि 1 सितंबर 2024 से, अगर किसी करदाता ने अपने बैंक अकाउंट की जानकारी GST पोर्टल पर नहीं दी है, तो वह अगस्त 2024 से शुरू होने वाली कर अवधि के लिए GSTR-1 या IFF (Invoice Submission Facility) फाइल नहीं कर पाएगा।
यह नियम क्यों लागू किया गया?
GST परिषद ने पिछले साल जुलाई में हुई बैठक में नियम 10A में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य GST में फर्जी और धोखाधड़ी पंजीकरण की समस्या से निपटने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करना है।
करदाता को क्या करना चाहिए?
GSTN ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है, जिन्होंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट की जानकारी GST पोर्टल पर अपडेट नहीं की है, कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करें। अगर कोई करदाता ऐसा नहीं करता, तो वह GSTR-1 फाइल नहीं कर पाएगा।