EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज : केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में बड़ा बदलाव किया है ! इसके तहत छह महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी EPS पेंशन ( Pension Fund ) से निकासी कर सकेंगे ! इसका सीधा फायदा निजी क्षेत्र में काम करने वाले करीब 23 लाख कर्मचारियों को होगा !
23 लाख EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज
हर साल कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते हैं ! ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों को EPS पेंशन ( Pension Fund ) के प्रावधानों के मुताबिक निकासी का लाभ दिया है ! पहले ईपीएफओ सदस्य छह महीने या उससे अधिक की अंशदायी सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी लाभ के हकदार होते थे !
छह महीने से पहले कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) छोड़ने वाले सदस्य इसके हकदार नहीं थे ! यही वजह थी कि अनिवार्य सेवा देने से पहले बाहर निकलने वाले सदस्यों के कई दावे खारिज कर दिए गए ! रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान छह महीने से कम अंशदायी सेवा के कारण निकासी लाभ के करीब सात लाख दावे खारिज कर दिए गए !
23 लाख EPS-95 पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज
सरकार ने एक और संशोधन किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा के हर महीने को ध्यान में रखा जाए और उसके अनुपात में निकासी लाभ दिया जाए ! EPS पेंशन ( Pension Fund ) के इस संशोधन में वे सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा नहीं दी है या वे सदस्य जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं ! अब निकाली जा सकने वाली राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि सदस्य ने कितने महीने की सेवा पूरी की है और उसका वेतन कितना है, जिस पर ईपीएस अंशदान प्राप्त हुआ है !
क्या है Employees Pension Scheme
EPS पेंशन ( Pension Fund ) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 1995 में शुरू की गई थी ! कर्मचारी भविष्य निधि योजना के लिए पात्र कर्मचारी पेंशन योजना के लिए भी पात्र हैं ! इस कोष में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं, जिसका संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाता है ! इस कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के तहत पेंशन शुरू करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा आवश्यक है !
Employees Pension Scheme में समूह बीमा योजना बंद
ईपीएफओ ने 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना (जीआईएस) के तहत कटौती को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया है ! हाल ही में ईपीएफओ ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है !
इसमें कहा गया है कि इस फैसले का असर केवल उन सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा जो 1 सितंबर 2013 के बाद सेवा में शामिल हुए हैं ! उनके वेतन से की गई कटौती उन्हें वापस कर दी जाएगी ! इस फैसले से कर्मचारियों के वेतन में कुछ बढ़ोतरी होगी ! कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 1982 को हुई थी !