NPS में प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों को भी मिलती है पेंशन : रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) एक बेहतर विकल्प है। NPS केंद्र सरकार की एक स्कीम है। इस स्कीम में कम से कम 20 साल तक निवेश करना जरूरी है। 18 साल से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक एनपीएस पेंशन स्कीम ( NPS Pension Scheme ) के तहत खाता खुलवा सकता है, चाहे वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता हो। NRI भी इसके लिए पात्र हैं।
NPS में प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों को भी मिलती है पेंशन
खाता खुलवाने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें योगदान करना होता है। नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के रिटर्न इतिहास पर नजर डालें तो अब तक इसने 9% से 12% सालाना रिटर्न दिया है। सरकार ने साल 2004 में एनपीएस पेंशन स्कीम ( NPS Pension Scheme ) की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी मिलती है, जिसके तहत वे अपने पूरे करियर के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान देकर अपने पैसे को निवेश की अनुमति दे सकते हैं।
National Pension Scheme Update
इतना ही नहीं, जब कोई कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) से रिटायर होता है, तो उसे पेंशन राशि का एक हिस्सा एकमुश्त निकालने की अनुमति होती है। और बाकी बची रकम से कोई एन्युटी प्लान खरीद सकता है।
NPS में प्राइवेट नौकरी वाले कर्मचारियों को भी मिलती है पेंशन
हर महीने एनपीएस में निवेश : 20,000 रुपये
25 साल में कुल निवेश : 60 लाख रुपये
निवेश पर अनुमानित रिटर्न : सालाना 10 प्रतिशत
कुल कोष : 2,67,57,807 रुपये (2.68 करोड़ रुपये)
एन्युटी प्लान में निवेश : 55 प्रतिशत
एकमुश्त राशि : 1,20,41,013 रुपये (1.20 करोड़ रुपये)
पेंशन योग्य संपत्ति : 1,47,16,794 रुपये (1.47 करोड़ रुपये)
एन्युटी रिटर्न : 8 प्रतिशत
नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में मासिक पेंशन : 98,112 रुपये (1 लाख रुपये)
एनपीएस पेंशन स्कीम ( NPS Pension Scheme ) में आपके द्वारा जमा की गई राशि का एक हिस्सा निवेश किया जाता है इक्विटी में निवेश करने पर इस स्कीम में गारंटीड रिटर्न नहीं मिल सकता है। हालांकि, यह अभी भी पीपीएफ जैसे दूसरे पारंपरिक लॉन्ग टर्म निवेशों से ज्यादा रिटर्न दे सकता है। एनपीएस के रिटर्न इतिहास पर नजर डालें तो अब तक इसने 9% से 12% सालाना रिटर्न दिया है। नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) में अगर आप फंड के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको अपने फंड मैनेजर को बदलने का विकल्प भी दिया जाता है।
National Pension Scheme में रिटायरमेंट के बाद निकासी के नियम
फिलहाल, एनपीएस पेंशन स्कीम ( NPS Pension Scheme ) में कोई व्यक्ति कुल कॉर्पस का 60 फीसदी तक एकमुश्त निकाल सकता है, बाकी 40 फीसदी एन्युटी प्लान में जाता है। एनपीएस की नई गाइडलाइन के तहत, अगर कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये या उससे कम है तो सब्सक्राइबर बिना एन्युटी प्लान खरीदे पूरी रकम निकाल सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) की ये निकासी भी टैक्स-फ्री होती है।
NPS के तहत टी+0 सेटलमेंट लागू
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) 1 जुलाई से एनपीएस पेंशन स्कीम ( NPS Pension Scheme ) के ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसका सीधा फायदा एनपीएस सब्सक्राइबर्स को होगा। पीएफआरडीए एनपीएस के तहत टी+0 सेटलमेंट लागू करने जा रहा है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के नए नियम के तहत किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे (टी) तक ट्रस्टी बैंक द्वारा प्राप्त एनपीएस योगदान उसी दिन निवेश किया जाएगा और ग्राहकों को उसी दिन एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) का लाभ मिलेगा।
अगर हम टी+0 सेटलमेंट को सरल भाषा में समझें तो किसी भी निवेश या दावे पर उसी दिन सेटलमेंट किया जाता है। इसी तरह, टी+1 का मतलब है कि दावा या निवेश करने के एक दिन बाद सेटलमेंट किया जाता है। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के तहत इसी तरह के नियम में बदलाव किया है और 1 जुलाई से टी+0 सेटलमेंट लागू करेगा।
National Pension Scheme के इतने ग्राहक हैं
इस बदलाव का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और एनपीएस लेनदेन की दक्षता बढ़ाना है। पीएफआरडीए ने 2023-24 में गैर-सरकारी क्षेत्र से एनपीएस पेंशन स्कीम ( NPS Pension Scheme ) में 947,000 नए ग्राहक जोड़े, जिससे एनपीएस का एयूएम साल-दर-साल 30.5% बढ़कर 11.73 लाख करोड़ रुपये हो गया। 31 मई, 2024 तक नेशनल पेंशन स्कीम ( National Pension Scheme ) के कुल ग्राहक आधार 180 मिलियन है।