नेशनल पेंशन स्कीम में हाल ही में छह महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हुए हैं ! जिससे प्रत्येक परिवर्तन का उपयोगकर्ताओं पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा ! ये परिवर्तन निवेश, निकासी, और कर लाभ संबंधित नियमों में शामिल हैं ! नेशनल पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 को भारत के रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्टर में शुरू हुई हैं !
यह रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार स्थापित करने में लोगों की मदद की है ! पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा निर्देशित इस नेशनल पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के दौरान पेंशन फंड में नियमित रूप से योगदान देने के लिए प्रेरित करना है !
तो चलिए जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के इन 6 नियमों के बारे में जिनमे बड़ा बदलाव किया गया है ! जिसके कारण पेंशन लेने वालों को क्या फायदे मिलने वाले हैं ! आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी….
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National Pension System – नवीनतम परिवर्तन और उनके प्रभाव
कर कटौती सीमा का विस्तार – हाल ही में, केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन स्कीम में नियोक्ता योगदान के लिए कर कटौती सीमा को बढ़ाया है ! पहले जहां यह 10% था अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया है ! जिससे कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का अतिरिक्त 4% बचत के रूप में प्राप्त होगा !
निकासी नियमों में लचीलापन – 2024 में नेशनल पेंशन स्कीम से निकासी के नियमों में महत्वपूर्ण ढील दी गई है ! अब सब्सक्राइबर्स 60% की राशि तक कर-मुक्त रूप में निकाल सकते हैं ! जबकि शेष 40% का इस्तेमाल एन्युटी प्लान खरीदने के लिए किया जाएगा ! इससे रिटायरमेंट पर मिलने वाली धनराशि में वृद्धि होती है ! और वित्तीय सुरक्षा में सुधार होता है !
NPS Pension – निवेश आवंटन में विस्तार –
नेशनल पेंशन स्कीम निवेश नियमों में भी सुधार किया गया है ! अब निवेशक 60 वर्ष की आयु तक अधिकतम 75% तक इक्विटी एक्सपोजर में निवेश कर सकते हैं ! जिससे उन्हें उच्च वृद्धि की संभावनाएं मिलती हैं !
टियर-2 NPS खातों के लिए इक्विटी आवंटन – इसके अलावा, टियर-2 नेशनल पेंशन स्कीम खातों के लिए इक्विटी आवंटन की सीमा को 75% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है ! जिससे निवेशकों को अधिक लाभ मिल सकता है !
प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट) सेवा – प्रत्यक्ष प्रेषण सुविधा के जरिए निवेशकों को अपने निवेश के लिए उसी दिन NVA तक पहुँचने की सुविधा प्रदान की गई है ! जो उनके निवेश की प्रभाविता को बढ़ाता है !
National Pension Scheme – संगठित एकमुश्त निकासी – NPS पेंशन के 6 नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
फरवरी 2024 से नेशनल पेंशन स्कीम ग्राहकों को आंशिक निकासी का विकल्प दिया गया है ! जिसे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए धन जुटाना, आवासीय संपत्ति खरीदना या बनाना, और चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है !
NPS ग्राहक 60 से 75 वर्ष की आयु के बीच, समय-समय पर अपने नेशनल पेंशन स्कीम फंड का 60% तक निकालने के लिए संगठित एकमुश्त निकासी चुन सकते हैं ! शेष राशि का उपयोग एन्युटी योजना में निवेश के लिए किया जा सकता है !
नेशनल पेंशन स्कीम में ये नवीनतम बदलाव न केवल सब्सक्राइबर्स को अधिक लचीले निकासी विकल्प प्रदान करते हैं ! बल्कि उनके निवेश के विकल्पों को भी विस्तृत करते हैं ! इसके अलावा, निवेशकों को दी गई कर सुविधाएँ और निवेश की उच्चतर योजनाएँ उनके रिटायरमेंट के फंड्स को और अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाती हैं !