कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं ! हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है !
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने ग्राहकों की सुविधा एवं उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निवेश हेतु प्रोत्साहन प्रदान करता है ! इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मैनेज की जाने वाली कर्मचारी पेंशन योजना जो एक रिटायरमेंट योजना है !
यह संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिमाह निवेश करने पर रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का लाभ प्रदान करती है ! हालांकि कई लोग 58 वर्ष के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखते हैं ! ऐसे में यदि वह अपनी नौकरी के 10 साल पूरे कर लेते हैं !
तो मौजूदा नौकरी करने की स्थिति में क्या रिटायरमेंट से पहले उन्हें कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन मिल सकती है या नहीं? इसे लेकर कई लोगों के मन में सवाल बना रहता है ! ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम क्या कहते हैं? तो चलिए जानते हैं इस बारें में विस्तार से जानकारी….
Employees’ Provident Fund Organisation – क्या नौकरी करते हुए मिल सकती है EPS पेंशन?
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं ! हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है !
जिसमें कर्मचारी अपने 10 वर्ष की नौकरी पूरी करने या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं ! हालांकि इस स्कीम की एक खासियत यह है ! की यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु के बाद भी नौकरी कर रहे हैं ! तो वह भी नौकरी करते हुए पेंशन का लाभ ले सकते हैं !
Pension Fund – कब मिलेगा पेंशन क्लेम करने का हक
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम के अंतर्गत मौजूदा और नए EPF सदस्य शामिल हो सकते हैं ! ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम अनुसार सब्सक्राइबर जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है ! और वह नियमित रूप से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अंशदान कर रहे हैं !
इसके साथ ही उनकी नौकरी को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं ! उन्हें पेंशन प्राप्त का अधिकार दिया जाता है ! वहीं यदि अंशधारक 10 साल नौकरी पूरी कर लेते हैं ! लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम होती है ! तो ऐसी स्थिति में वह पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं !
ऐसे में कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद केवल EPF में जमा की गई राशि ही मिलती है ! इसके अलावा यदि नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम होती है ! तो वह पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकते हैं ! क्योंकि इस स्थिति में भी कर्मचारी पेंशन पाने के योग्य नहीं होते है !
Employees’ Provident Fund Organisation – 58 साल से पहले 4 फीसदी दर घटकर कम मिलेगी पेंशन
जैसा की हमने बताया कि यदि किसी कर्मचारी की आयु 50 वर्ष से अधिक होती है ! तो वह पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं ! 50 से 58 वर्ष के बीच पेंशन पाने के लिए क्लेम करना अर्ली क्लेम कहा जाता है ! हालांकि 58 वर्ष से पहले पेंशन पाने पर आपको प्रत्येक वर्ष 4 फीसदी की दर से पेंशन घटकर मिलती है ! ऐसे में 58 वर्ष या 60 वर्ष के बाद पेंशन के लिए क्लेम करना आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है !
