Rules for construction near highway: अपना घर बनाना हर किसी का सपना होता है लेकिन कभी-कभी यह सपना हाईवे के नियमों के कारण दुःखद खबर में बदल सकता है. हाईवे के पास घर बनाने की चाह में बहुत से लोग अक्सर नियमों की अनदेखी कर बैठते हैं जो बाद में बड़ी समस्या का कारण बन सकती है.
हाईवे के पास निर्माण के लिए जरूरी दूरी
भूमि नियंत्रण नियम 1964 के तहत यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय या प्रांतीय हाईवे की किसी भी सड़क की मध्य रेखा से कम से कम 75 फीट (लगभग 23 मीटर) की दूरी पर ही कोई निर्माण किया जा सके. शहरी क्षेत्रों में यह दूरी 60 फीट (लगभग 18 मीटर) तक घट जाती है. इसका मतलब है कि हाईवे से इतनी दूरी पर रहने से ही आपका निर्माण सुरक्षित और कानूनी माना जाएगा.
नियमों की अनदेखी के परिणाम
अगर किसी भी निर्माण को हाईवे की केंद्रीय रेखा से 40 मीटर के अंदर किया गया है तो वह अवैध माना जाएगा और उसे कभी भी तोड़ा जा सकता है. अगर निर्माण 40-75 मीटर की दूरी पर है तो उसके लिए भी एनएचएआई से पूर्व अनुमति लेनी होगी. यह जानकारी उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो हाईवे के नजदीक अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं.
किससे ले अनुमति
निर्माण के लिए सही योजना और अनुमति लेना न केवल कानूनी तौर पर जरूरी है, बल्कि यह आपके निवेश को भी सुरक्षित रखता है. इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी अड़चन से बचा जा सकता है. अपनी भूमि के नियमों को समझें और हर कदम उठाने से पहले संबंधित प्राधिकरणों से सलाह अवश्य लें.